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Bareilly News: दुष्कर्म के आरोपी का नाम निकाला, विवेचक पर कार्रवाई का आदेश

Wed, 09 Oct 2024 06:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Oct 2024 06:13 AM IST
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Name of rape accused revealed, action ordered against investigator
बरेली। स्पेशल जज (पाॅक्सो एक्ट) ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी का नाम निकालने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। मामला कक्षा आठ की छात्रा को नशा देकर उससे दुष्कर्म करने और बाद में गर्भपात कराने का है। पीड़िता ने अपने बयान में दोनों आरोपियों का नाम लिया था, लेकिन विवेचक ने एक को क्लीनचिट दे दी। कोर्ट ने दूसरे आरोपी के खिलाफ भी समन जारी किया है।
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थाना आंवला के एक गांव के चचेरे-तहेरे भाइयों अरुण और सितम ने परिचित 15 वर्षीय कक्षा आठ की छात्रा को अपने घर बुलाकर शीतल पेय में नशीला पदार्थ दे दिया था। इससे वह बेहोश हो गई। दोनों ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हो गई तो जुलाई में उसका गर्भपात करा दिया। विवेचक ने सितम का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया। तर्क दिया कि जिस दिन पीड़िता का गर्भपात कराया गया, उस दिन सितम बदायूं के बगरैन में था।
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कोर्ट ने पीड़िता के बयान और घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कहा कि विवेचक ने इस आधार पर नाम निकाला है कि दूसरा आरोपी गर्भपात वाले दिन मौजूद नहीं था, जबकि पीड़िता ने दुष्कर्म की बात कही है। दुष्कर्म और गर्भपात अलग-अलग तारीखों में हुआ है। ऐसे में दूसरे आरोपी के खिलाफ भी समन जारी किया जाए। कोर्ट ने एसएसपी को विवेचक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है। संवाद
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पाॅक्सो एक्ट में दोषी को 10 साल की कैद, 16 हजार रुपये जुर्माना भी
बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने पाॅक्साे एक्ट में दोषी को 10 साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

किला थाना क्षेत्र की महिला ने परिचित युवक के खिलाफ 27 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 13 साल की बेटी 24 सितंबर की रात नौ बजे नल पर बर्तन धो रही थी। इसी दौरान परिचित युवक घर में घुस आया और उनकी बेटी को पकड़कर सामने वाले मकान में ले गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके कपड़े फाड़ दिए। पड़ोसियों ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उनको चाकू दिखाकर धमकाते हुए वहां से भाग गया। विवेचना कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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