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Bareilly News: घर में घुसकर डॉक्टर की बेटी और बेटे पर किया था तेजाब से हमला, दोषी को 20 साल का कारावास

Sat, 31 Jan 2026 03:24 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 31 Jan 2026 03:24 PM IST
सार

बरेली में डॉक्टर की बेटी और बेटे पर तेजाब से हमला करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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man convicted of the acid attack has been sentenced to 20 years in prison
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन ने घर में घुसकर छात्रा और उसके भाई पर तेजाब फेंकने व पॉक्सो एक्ट में दोषी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के राजीव एन्क्लेव निवासी युवांश गंगवार को 20 साल की कैद और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। 

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भुता थाना क्षेत्र के एक दंत चिकित्सक के भाई इज्जतनगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराये के मकान में रहकर एमबीबीएस कर रहे थे। उनके साथ उनकी भतीजी और कक्षा 11 का छात्र भतीजा भी रह रहे थे। भतीजी नीट की तैयारी कर रही थी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 सितंबर 2023 को युवांश गंगवार उनके घर में घुस आया। उसने भतीजी और भतीजे पर तेजाब फेंक दिया और दोनों के मोबाइल फोन लेकर भाग गया। तेजाबी हमले में उनकी भतीजी और भतीजे के चेहरे बुरी तरह से झुलस गए थे।
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पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने, मेडिकल रिपाेर्ट और डॉक्टर व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने युवांश गंगवार को पॉक्सो एक्ट, घर में घुसकर हमला करने और तेजाब फेंकने की धाराओं में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक ने शुक्रवार को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी के दोषी कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शिलेंद्र को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 दिसंबर 2020 को गांव के ही शिलेंद्र ने उसकी 14 साल की बेटी को बदनीयत से पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने शिलेंद्र को घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक ने शुक्रवार को पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के गांव रम्पुरिया निवासी दीन दयाल को अपहरण और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

देवरनियां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीन दयाल की ननिहाल उसके गांव में है। वह अपनी ननिहाल आया हुआ था। 21 मई 2015 की रात दीन दयाल उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर अगवा कर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता बयानों पर अडिग रही। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दीन दयाल को अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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