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Bareilly News: नौ साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोपी सात साल बाद बरी
Thu, 25 Sep 2025 04:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 25 Sep 2025 04:50 AM IST
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बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने सोमवार को नौ साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोपी तांगा चालक इम्तियाज को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले बच्ची के पिता ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने कुछ लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची और उसका चाचा भी बयानों से पलट गए। कोर्ट ने इन सभी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया। देवरनियां थाने में 30 अप्रैल 2018 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह सात बजे उसकी नौ साल की बच्ची दूध लेने जा रही थी। रास्ते में उसके मोहल्ले का ही तांगा चालक इम्तियाज उसको रुपये और चीज दिलाने का लालच देकर खाली पड़े मकान में ले गया। बच्ची का चाचा वहां से गुजर रहा था। उसने इम्तियाज को बच्ची से छेड़खानी करते देख लिया। जांच के बाद पुलिस ने दिसंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन ने तीन गवाह और 11 साक्ष्य पेश किए।
कोर्ट में बयान के दौरान मामले में वादी और बच्ची के पिता ने कहा कि उसने इम्तियाज को छेड़खानी करते नहीं देखा। उसकी बेटी और भाई ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विवेचक ने उसके बयान भी नहीं लिए। बच्ची ने भी रुपये और चीज का लालच देखकर छेड़खानी की बात से इन्कार किया। उसने पुलिस का दबाव में बयान देने की बात भी कही।
बच्ची के चाचा ने भी बयान दिया कि उसने इम्तियाज को बच्ची को ले जाते या फिर छेड़खानी करते नहीं देखा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान विश्वास करने योग्य नहीं हैं। अभियुक्त पर आरोपों की पुष्टि नहीं होती।
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कोर्ट में बयान के दौरान मामले में वादी और बच्ची के पिता ने कहा कि उसने इम्तियाज को छेड़खानी करते नहीं देखा। उसकी बेटी और भाई ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विवेचक ने उसके बयान भी नहीं लिए। बच्ची ने भी रुपये और चीज का लालच देखकर छेड़खानी की बात से इन्कार किया। उसने पुलिस का दबाव में बयान देने की बात भी कही।
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बच्ची के चाचा ने भी बयान दिया कि उसने इम्तियाज को बच्ची को ले जाते या फिर छेड़खानी करते नहीं देखा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान विश्वास करने योग्य नहीं हैं। अभियुक्त पर आरोपों की पुष्टि नहीं होती।
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