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Bareilly: नसीर हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद, 10 माह पहले चिकन रोल बेस्वाद बता गोली मारकर की थी हत्या
Thu, 21 Mar 2024 08:15 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 21 Mar 2024 08:15 PM IST
सार
प्रेमनगर क्षेत्र में तीन मई 2023 की रात कबाब-चिकन दुकान पर काम करने वाले कारीगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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आरोपी मयंक रस्तोगी, मृतक नसीर का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बरेली में 10 महीने पहले प्रेमनगर में चिकन कार्नर पर काम करने वाले कारीगर की हत्या करने के दोषी दो लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष पांडे ने किया।
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घटना की रिपोर्ट वादी अंकुर सब्बरवाल ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह बीडीए ऑफिस के नीचे कबाब एवं चिकन का काउंटर लगाता है। तीन मई 2023 को रात के 10 बजकर 30 मिनट पर दो व्यक्ति कार से आए। इन दोनों ने कबाब व चिकन का आर्डर किया लेकिन स्वाद को लेकर बहस व गाली गलौच करने लगे। दोनों व्यक्ति नशे मे लग रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने अचानक वादी के कारीगर नसीर अहमद को गोली मार दी और गाड़ी लेकर भाग गए।
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आठ गवाह पेश किए
नसीर अहमद को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विवेचना के बाद मयंक रस्तोगी व तजीम शमसी के विरुद्ध आरोपपत्र पेश किया गया। एक अन्य अभियुक्त अनिल कुमार के खिलाफ सुबूत छिपाने के आरोप में आरोपपत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अचिंत द्विवेदी ने कुल आठ गवाह पेश किए।
कोर्ट ने अभियुक्त अनिल कुमार को उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया जबकि मयंक रस्तोगी व तजीम शमसी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। तजीम शमसी पर एक लाख रूपये व मयंक रस्तोगी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नसीर अहमद को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विवेचना के बाद मयंक रस्तोगी व तजीम शमसी के विरुद्ध आरोपपत्र पेश किया गया। एक अन्य अभियुक्त अनिल कुमार के खिलाफ सुबूत छिपाने के आरोप में आरोपपत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अचिंत द्विवेदी ने कुल आठ गवाह पेश किए।
कोर्ट ने अभियुक्त अनिल कुमार को उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया जबकि मयंक रस्तोगी व तजीम शमसी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। तजीम शमसी पर एक लाख रूपये व मयंक रस्तोगी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।