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Bareilly News: युवक की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Fri, 21 Feb 2025 01:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2025 01:22 AM IST
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Life imprisonment to two accused of murder of young man
बरेली। मफलर से गला कसकर युवक की हत्या करने के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव चिटौली निवासी जावित्री देवी ने पुलिस को बताया कि गांव का देवेंद्र सक्सेना उनके पति रामबाबू से रंजिश मानता था। पहले भी दोनों में मारपीट हो चुकी थी। रामबाबू 25 जनवरी 2024 की शाम छह बजे सब्जी लेने गए थे। वह घर नहीं लौटे तो महिला ने आरोप लगाया कि देवेंद्र ने अपने साथियों प्रदीप व महेेंद्र के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी है। रामबाबू का शव मिलने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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विवेचना के दौरान देवेंद्र और प्रदीप का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया। महेंद्र और एक अन्य आरोपी सत्यपाल का नाम सामने आया। 31 जनवरी 2024 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध आरोपपत्र एक जून 2024 को कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह और 16 साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने गवाहों को सुनने के बाद सत्यपाल और महेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

पीड़िता के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दो साल बाद सुनाई सजा, 25 हजार जुर्माना भी लगाया
बरेली। छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुमार मयंक ने 20 साल कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना भुता थाना क्षेत्र के गांव में एक नवंबर 2022 को हुई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि स्कूल जाते समय उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गांव के ही युवक ने पुराने प्राइमरी स्कूल पर बुलाया। पुत्री ने मना किया तो आरोपी ने तमंचा दिखाकर धमकाया और पुराने प्राइमरी स्कूल के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेटी को लेने स्कूल पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली। उसको ढूंढते हुए वह पुराने प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे तो देखा कि गांव का युवक उनकी बेटी का गला दबा रहा था। उनको देखकर वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 24 फरवरी 2023 को कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया था। कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने युवक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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