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Bareilly News: उधार दिए रुपये मांगने पर युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Sun, 12 Jan 2025 10:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jan 2025 10:09 AM IST
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Life imprisonment to the man guilty of killing a young man for demanding money from him.
- पांच साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये जुर्माना
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बरेली। उधार दिए 50 हजार रुपये मांगने पर तमंचे से दोस्त की हत्या करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी।

घटना कैंट थाना क्षेत्र के ठिरिया निजावत खां में 17 जून 2019 को हुई थी। मोहम्मद मियां ने बताया कि उनके भाई रहीस के शाहिद ऊर्फ रपड़ा पर 50 हजार रुपये बन रहे थे। रहीस 17 जून को सुबह रुपये मांगने गया तो उसने शाम का वादा किया। शाम को रहीस व मोहम्मद मियां रुपये मांगने गए तो शाहिद गाली-गलौज करने लगा। पिता काले खां के उकसाने पर शाहिद ने तमंचे से रहीस को गोली मार दी। करीब 4 माह बाद 13 अक्तूबर 2019 को रहीस की मृत्यु हो गई। इस बीच पुलिस ने रहीस के बयान दर्ज कर लिए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 28 जून 2019 को आरोपी को रिमांड पर लेकर तमंचा बरामद कर लिया। सुनवाई के दौरान पांच नवंबर 2022 को काले खां की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 10 गवाह और 17 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद शाहिद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मौजूद विधायक व वक्ता। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मौजूद विधायक व वक्ता। 

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