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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Life imprisonment to brother-in-law who shot widow sister-in-law

Bareilly News: विधवा भाभी को गोली से उड़ाने वाले देवर को उम्रकैद

Thu, 01 Aug 2024 06:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2024 06:55 AM IST
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Life imprisonment to brother-in-law who shot widow sister-in-law
बरेली। लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर विधवा भाभी की हत्या करने वाले देवर को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सितंबर 2018 में कैंट क्षेत्र के क्यारा निवासी सर्वेश ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर भाभी रितु की हत्या कर दी थी। रितू की बेटी अन्नू भी छर्रे लगने से घायल हो गई थी। कैंट थाने में धीरेंद्र प्रताप ने अपने चाचा सर्वेश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कैंट पुलिस ने बंदूक के साथ सर्वेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने सर्वेश के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की थी। अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने सर्वेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।


पक्षद्रोही हुए गवाह... वादी भी मुकरा, फिर भी नहीं बचा सर्वेश
सर्वेश के हमले में रितु की बेटी अन्नू छर्रे लगने से घायल हुई थी। मुकदमे में सर्वेश के भतीजे धीरेंद्र प्रताप सिंह, रितु की बेटी अन्नू, आकाश सिंह और राजकुमारी को गवाह बनाया गया था। विचारण के दौरान वादी धीरेंद्र प्रताप समेत उक्त सभी गवाह बयान से पलट गए। अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर सर्वेश को सजा सुनाई है। ब्यूरो
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