फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Life imprisonment for the person who kidnapped the girl and raped her

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Wed, 16 Feb 2022 01:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 01:39 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the person who kidnapped the girl and raped her
Life imprisonment for the person who kidnapped the girl and raped her
बरेली। किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम दयाल ने किया। घटना थाना शेरगढ क्षेत्र की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त इरफान अक्सर किशोरी के घर के आसपास घूमता रहता था।
विज्ञापन

19 जुलाई, 2015 को सुबह लगभग चार बजे इरफान किशोरी के घर पहुंचा। उस वक्त परिवार के सभी लोग सो रहे थे। तभी इरफान 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर ले गया। इरफान ने किशोरी से घर में रखे 10 हजार रुपये, सोने के कुंडल, चांदी की पाजेब भी निकलवा ली थीं। सुबह बेटी को घर में न पाकर पिता इरफान के घर गया तो उसके परिजन कहने लगे कि 10-15 मिनट में लड़की मिल जाएगी, लेकिन बाद में कहने लगे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से इस मामले में सरकारी वकील रीतराम राजपूत, सीपी गुप्ता और सुभव मिश्रा ने बहस की। गवाही के दौरान पीड़ित किशोरी पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गई। अदालत ने अभियुक्त इरफान को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 1.24 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से आधी पीड़ित किशोरी को देने का आदेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed