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रेता ले जाने के लिए खनन विभाग में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
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बरेली। खनन स्थल से रेता ढुलाई करने के लिए वाहनों को चलाने के लिए खनन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अधिकारियों का दावा है कि इससे अवैध खनन पर शिकंजा कसा जा सकता है। खनन विभाग अगले सीजन से रामगंगा के किनारे भी खनन पट्टे देने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
खनन वाहनों का रजिस्ट्रेशन न होने से चेकिंग के दौरान यह जानना मुश्किल होता है कि किस वाहनों से कितनी खनन सामग्री ले जाई गई है। जिला खनन अधिकारी कमल कश्यप ने बताया कि बारिश में अभी नदियों में खनन बंद हैं। अक्तूबर के बाद से फिर से खनन शुरू होगा। खनन पट्टों से रेता ढोने के वाले वाहनों को पहले खनन विभाग के पास पंजीकरण करना होगा। इसमें वाहन का ब्योरा ट्रांजिट पास में भी रहेगा। वाहन स्वामियों को विभाग की वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी हार्डकॉपी विभाग को भी देनी होगी।
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खनन वाहनों का रजिस्ट्रेशन न होने से चेकिंग के दौरान यह जानना मुश्किल होता है कि किस वाहनों से कितनी खनन सामग्री ले जाई गई है। जिला खनन अधिकारी कमल कश्यप ने बताया कि बारिश में अभी नदियों में खनन बंद हैं। अक्तूबर के बाद से फिर से खनन शुरू होगा। खनन पट्टों से रेता ढोने के वाले वाहनों को पहले खनन विभाग के पास पंजीकरण करना होगा। इसमें वाहन का ब्योरा ट्रांजिट पास में भी रहेगा। वाहन स्वामियों को विभाग की वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी हार्डकॉपी विभाग को भी देनी होगी।
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