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आयकर अधिकारी 15 लाख तक सुन सकेंगे मामले
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
Updated Tue, 06 Mar 2018 07:14 PM IST
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मुख्य आयकर आयुक्त ने करदाताओें की सुविधा के लिए आयकर अधिकारियों को 15 लाख रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार दे दिए हैं। इससे एक दर्जन से ज्यादा शहर और उपनगरों में सीधे कारोबारी लाभांवित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।
अभी तक आईटीओ (इनकम टैक्स अफसर) दस लाख रुपये के मामले सुन रहे थे, इससे तमाम कारोबारी अपना व्यापार इसी सीमा के आसपास ही रखते थे। क्योंकि छोटे शहर और उपनगर के व्यापारी इनकम टैक्स कमिश्नर कार्यालय बरेली आने से बचते थे। इसलिए मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए आईटीओ को मामले सुनने का अधिकार दस से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे खीरी, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, चंदौसी, नजीबाबाद आदि शहरों में करीब दो लाख से ज्यादा कारोबारियाें को सीधा फायदा होगा। आयुक्त ने बताया कि व्यापारी अब भागदौड़ से बचेंगे और कारोबार सीमा दस के स्थान पर 15 लाख रुपये से कुछ कम तक दर्शा सकेंगे।
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अभी तक आईटीओ (इनकम टैक्स अफसर) दस लाख रुपये के मामले सुन रहे थे, इससे तमाम कारोबारी अपना व्यापार इसी सीमा के आसपास ही रखते थे। क्योंकि छोटे शहर और उपनगर के व्यापारी इनकम टैक्स कमिश्नर कार्यालय बरेली आने से बचते थे। इसलिए मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए आईटीओ को मामले सुनने का अधिकार दस से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे खीरी, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, चंदौसी, नजीबाबाद आदि शहरों में करीब दो लाख से ज्यादा कारोबारियाें को सीधा फायदा होगा। आयुक्त ने बताया कि व्यापारी अब भागदौड़ से बचेंगे और कारोबार सीमा दस के स्थान पर 15 लाख रुपये से कुछ कम तक दर्शा सकेंगे।
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