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आयकर अधिकारी 15 लाख तक सुन सकेंगे मामले

Tue, 06 Mar 2018 07:14 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Tue, 06 Mar 2018 07:14 PM IST
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Income tax officials can hear cases worth 15 lac value
income tax
मुख्य आयकर आयुक्त ने करदाताओें की सुविधा के लिए आयकर अधिकारियों को 15 लाख रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार दे दिए हैं। इससे एक दर्जन से ज्यादा शहर और उपनगरों में सीधे कारोबारी लाभांवित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।
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अभी तक आईटीओ (इनकम टैक्स अफसर) दस लाख रुपये के मामले सुन रहे थे, इससे तमाम कारोबारी अपना व्यापार इसी सीमा के आसपास ही रखते थे। क्योंकि छोटे शहर और उपनगर के व्यापारी इनकम टैक्स कमिश्नर कार्यालय बरेली आने से बचते थे। इसलिए मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए आईटीओ को मामले सुनने का अधिकार दस से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे खीरी, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, चंदौसी, नजीबाबाद आदि शहरों में करीब दो लाख से ज्यादा कारोबारियाें को सीधा फायदा होगा। आयुक्त ने बताया कि व्यापारी अब भागदौड़ से बचेंगे और कारोबार सीमा दस के स्थान पर 15 लाख रुपये से कुछ कम तक दर्शा सकेंगे।
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