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Bareilly News: अनियोजित कॉलोनी में ध्वस्त होंगे अवैध निर्माण
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फरीदपुर। खजुआ तालाब के पास बिना नक्शा पास कराए तैयार अनियोजित वृंदावनधाम कॉलोनी में बने अवैध निर्माण ध्वस्त कराए जाएंगे। हाईकोर्ट से कॉलोनाइजर की याचिका निरस्त होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने कॉलोनाइजर को नोटिस भेजा है। नोटिस में जल्द से जल्द अवैध निर्माण को हटाने व न हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।
बरेली नेशनल हाईवे पर स्थित खजुआ तालाब लगभग 13.25 बीघा खतौनी में है। वहीं, तहसील प्रशासन के पास इस तालाब का जो नक्शा है, उसमें 11 बीघा तालाब की आकृति है। खतौनी और नक्शे के मिलान से लगभग दो बीघा तालाब का रकबा कम है। हाईवे से लगा होने के कारण इस पर भूमाफियाओं की नजर है। नगर पालिका ने तालाब का नक्शा संशोधन के लिए भेजा।
इस बीच तालाब के किनारे मोहल्ला मिर्धान का कॉलोनाइजर जुनैद अंसारी ने वृंदावनधाम कॉलोनी बनाने का काम शुरू कर दिया। कॉलोनी में लगातार भूखंड बेचे जा रहे हैं। लगातार उसमें मकानों का निर्माण चल रहा है। जुनैद ने कॉलोनी का नक्शा पास कराने के लिए नगर पालिका में डाला था, जिसको पिछले साल रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसने नक्शा पास कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने नगर पालिका से जवाब मांगा। अधिशासी अधिकारी ने खजुआ तालाब का नक्शा दुरुस्तीकरण कराकर सुंदरीकरण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जुनैद ने अपनी कॉलोनी बनाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया। कॉलोनी से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में जाएगा। इससे प्रदूषण फैलेगा। जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट ने जुनैद की याचिका को खारिज कर दिया और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। संवाद
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कमिश्नरी में नक्शा पास कराने के लिए याचिका दायर की
कॉलोनाइजर जुनैद अंसारी ने बताया कि वह अपनी जगह पर ठीक है। कॉलोनी का नक्शा नगरपालिका द्वारा पास नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हाईकोर्ट गया था। अब कमिश्नरी में नक्शा पास कराने के लिए याचिका दायर की है।
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अवैध निर्माण को हटाने के लिए भेजा नोटिस : ईओ
नगर पालिका फरीदपुर के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि जुनैद अंसारी की कॉलोनी का नक्शा पास नहीं किया गया। क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कॉलोनी में कराए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।
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बरेली नेशनल हाईवे पर स्थित खजुआ तालाब लगभग 13.25 बीघा खतौनी में है। वहीं, तहसील प्रशासन के पास इस तालाब का जो नक्शा है, उसमें 11 बीघा तालाब की आकृति है। खतौनी और नक्शे के मिलान से लगभग दो बीघा तालाब का रकबा कम है। हाईवे से लगा होने के कारण इस पर भूमाफियाओं की नजर है। नगर पालिका ने तालाब का नक्शा संशोधन के लिए भेजा।
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इस बीच तालाब के किनारे मोहल्ला मिर्धान का कॉलोनाइजर जुनैद अंसारी ने वृंदावनधाम कॉलोनी बनाने का काम शुरू कर दिया। कॉलोनी में लगातार भूखंड बेचे जा रहे हैं। लगातार उसमें मकानों का निर्माण चल रहा है। जुनैद ने कॉलोनी का नक्शा पास कराने के लिए नगर पालिका में डाला था, जिसको पिछले साल रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसने नक्शा पास कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने नगर पालिका से जवाब मांगा। अधिशासी अधिकारी ने खजुआ तालाब का नक्शा दुरुस्तीकरण कराकर सुंदरीकरण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जुनैद ने अपनी कॉलोनी बनाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया। कॉलोनी से निकलने वाला गंदा पानी तालाब में जाएगा। इससे प्रदूषण फैलेगा। जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट ने जुनैद की याचिका को खारिज कर दिया और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। संवाद
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कमिश्नरी में नक्शा पास कराने के लिए याचिका दायर की
कॉलोनाइजर जुनैद अंसारी ने बताया कि वह अपनी जगह पर ठीक है। कॉलोनी का नक्शा नगरपालिका द्वारा पास नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हाईकोर्ट गया था। अब कमिश्नरी में नक्शा पास कराने के लिए याचिका दायर की है।
अवैध निर्माण को हटाने के लिए भेजा नोटिस : ईओ
नगर पालिका फरीदपुर के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि जुनैद अंसारी की कॉलोनी का नक्शा पास नहीं किया गया। क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कॉलोनी में कराए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।