बरेली। विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी) नहीं होगा वे वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखा सकते हैं।
वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को शामिल किया गया है। ब्यूरो