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Bareilly News: गैंगस्टर में दोषी को दो साल की कैद, दो हजार रुपये का जुर्माना
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने मंगलवार को गैंगस्टर में दोषी एक व्यक्ति को दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
भुता थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष यशपाल सिंह ने बिथरी चैनपुर थाने के गांव सैदपुर कुर्मियान निवासी शिशुपाल सिंह के खिलाफ अक्तूबर 2004 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि शिशुपाल सिंह गिरोहबंद अपराध में शामिल है। उसका गिरोह लूट, डकैती की वारदातों को अंजाम देता है।
लूट, डकैती और राहजनी से उसने काफी संपत्ति अर्जित की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दो गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने शिशुपाल सिंह को गिरोहबंद अपराध का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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भुता थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष यशपाल सिंह ने बिथरी चैनपुर थाने के गांव सैदपुर कुर्मियान निवासी शिशुपाल सिंह के खिलाफ अक्तूबर 2004 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि शिशुपाल सिंह गिरोहबंद अपराध में शामिल है। उसका गिरोह लूट, डकैती की वारदातों को अंजाम देता है।
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लूट, डकैती और राहजनी से उसने काफी संपत्ति अर्जित की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दो गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने शिशुपाल सिंह को गिरोहबंद अपराध का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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