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Bareilly: भूमाफिया रमनदीप, अमनदीप सहित पांच आरोपी भगोड़ा घोषित, दर्ज हो सकता है नया मुकदमा

Tue, 04 Jul 2023 04:27 PM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Tue, 04 Jul 2023 04:27 PM IST
सार

भूमाफिया बिल्डरों के खिलाफ 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री के आदेश पर बारादरी थाने में रिपोर्ट कराई गई थी। आरोप था कि बिल्डरों ने 2007 में सुपर सिटी कॉलोनी का निर्माण शुरू किया था। उन्होंने 45 परिवारों को मकानों पर कब्जा तो दिया पर रजिस्ट्री नहीं कराई।

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Five accused including land mafia Ramandeep, Amandeep declared fugitive in Bareilly
रमनदीप सिंह और अमनदीप सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में सुपर सिटी कॉलोनी में प्लॉटों की बिक्री में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी एलायंस समूह के पांच भूमाफिया निदेशकों को भगोड़ा घोषित किया गया है। कुर्की लायक स्थिति न रहने से इनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हो सकता है।
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भूमाफिया बिल्डरों के खिलाफ 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री के आदेश पर बारादरी थाने में रिपोर्ट कराई गई थी। आरोप था कि बिल्डरों ने 2007 में सुपर सिटी कॉलोनी का निर्माण शुरू किया था। उन्होंने 45 परिवारों को मकानों पर कब्जा तो दिया पर रजिस्ट्री नहीं कराई। लोगों ने अलग-अलग शिकायतें कीं तो रुहेलखंड चौकी प्रभारी कुलदीप कुमार ने रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, अरविंदर सिंह, सतवीर सिंह, हनी भाटिया के खिलाफ चार्जशीट लगा दी।
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इस मामले में कई बार विवेचना बदली गई। अब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह मामले की विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों भूमाफिया अरविंदर सिंह, रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, सतवीर सिंह, हनी भाटिया के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट ने तब पांचों आरोपियों का गैरजमानती वारंट जारी किया था। अब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर कोर्ट ने आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर धारा 82 की कार्रवाई की है।

नियमानुसार इस मामले में एक माह बाद भी इनके गिरफ्तार या हाजिर न होने पर धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इनकी काफी संपत्ति पहले ही सीज हो चुकी है। ऐसे में धारा 174 के तहत इनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करने भी तैयारी चल रही है।
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