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गुप्ता कार बाजार के मालिक आगरा में गिरफ्तार, जेल
बरेली
Updated Sun, 24 Jan 2016 01:33 AM IST
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बरेली/आगरा। पीलीभीत बाईपास स्थित गुप्ता कार बाजार के मालिक राजेश गुप्ता को मकान के सौदे में धोखाधड़ी करने के आरोप में आगरा की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। उन्हें कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया। चेक बाउंस होने पर उनके खिलाफ आगरा कोर्ट में ही वाद दर्ज कराया गया था।
विभव नगर, आगरा के संजय गुलाटी ने आगरा के अवर न्यायालय एसीजेएम एकादश की कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर कहा कि नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड (बरेली) निवासी गुप्ता कार बाजार के मालिक राजेश कुमार गुप्ता से 23 मई 2011 को जमीन संख्या 341 को बेचने का इकरारनामा नोटरी द्वारा किया था। सौदा 60 लाख रुपये में तय हुआ। संजय ने राजेश गुप्ता को 15 लाख रुपये एडवांस दिए थे। उसने तीन महीने में जमीन की रजिस्ट्री का वादा किया। तय समयसीमा के बाद राजेश ने कहा कि उसकी पत्नी मधुबाला गुप्ता बैनामा के लिए राजी नहीं है। इसलिए राजेश ने बैनामा कराने से इंकार कर दिया। संजय ने रकम वापस मांगी तो राजेश ने 10 लाख (एक सितंबर 2011) और पांच लाख (दो सितंबर 2011) के दो चेक दे दिए। यह चेक लायर्स कालोनी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बाउंस हो गए। इसके बाद संजय ने राजेश को नोटिस भेजा, लेकिन उसने रुपये नहीं दिए। इस बाबत संजय ने हाईकोर्ट में रिट दायर की, जिसमें जुलाई 2012 में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि रकम वापसी तक वह किसी और संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा। समझौते के दौरान एक लाख रुपये भी अदा कर दिए। 14 लाख रुपये किस्तों में देना तय हुआ। यह भी शर्त रखी गई कि अगर रकम वापस नहीं करेगा तो 15 लाख रुपये मय दस प्रतिशत ब्याज के अदा करने होंगे। मगर, उसने रुपये नहीं दिए। इस पर संजय ने एसीजेएम एकादश की कोर्ट में उक्त संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसको कोर्ट ने 13 अगस्त 2014 को यह आदेश देकर खारिज किया कि इकरारनामा नोटरी से किया गया है, जोकि मान्य नहीं है। इसके बाद संजय ने अवर न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार की। अपर जिला जज संजय खरे ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर राजेश गुप्ता को जेल भेज दिया है।
-संजय गुलाटी से उनके पिता का लेनदेन का विवाद था। मामला कोर्ट में चले जाने के बाद उनके पिता ने अपील की थी। अपील हार जाने पर उनके पिता को अदालत ने जेल भेज दिया- विक्की गुप्ता, राजेश का बेटा
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विभव नगर, आगरा के संजय गुलाटी ने आगरा के अवर न्यायालय एसीजेएम एकादश की कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर कहा कि नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड (बरेली) निवासी गुप्ता कार बाजार के मालिक राजेश कुमार गुप्ता से 23 मई 2011 को जमीन संख्या 341 को बेचने का इकरारनामा नोटरी द्वारा किया था। सौदा 60 लाख रुपये में तय हुआ। संजय ने राजेश गुप्ता को 15 लाख रुपये एडवांस दिए थे। उसने तीन महीने में जमीन की रजिस्ट्री का वादा किया। तय समयसीमा के बाद राजेश ने कहा कि उसकी पत्नी मधुबाला गुप्ता बैनामा के लिए राजी नहीं है। इसलिए राजेश ने बैनामा कराने से इंकार कर दिया। संजय ने रकम वापस मांगी तो राजेश ने 10 लाख (एक सितंबर 2011) और पांच लाख (दो सितंबर 2011) के दो चेक दे दिए। यह चेक लायर्स कालोनी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बाउंस हो गए। इसके बाद संजय ने राजेश को नोटिस भेजा, लेकिन उसने रुपये नहीं दिए। इस बाबत संजय ने हाईकोर्ट में रिट दायर की, जिसमें जुलाई 2012 में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि रकम वापसी तक वह किसी और संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा। समझौते के दौरान एक लाख रुपये भी अदा कर दिए। 14 लाख रुपये किस्तों में देना तय हुआ। यह भी शर्त रखी गई कि अगर रकम वापस नहीं करेगा तो 15 लाख रुपये मय दस प्रतिशत ब्याज के अदा करने होंगे। मगर, उसने रुपये नहीं दिए। इस पर संजय ने एसीजेएम एकादश की कोर्ट में उक्त संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसको कोर्ट ने 13 अगस्त 2014 को यह आदेश देकर खारिज किया कि इकरारनामा नोटरी से किया गया है, जोकि मान्य नहीं है। इसके बाद संजय ने अवर न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार की। अपर जिला जज संजय खरे ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर राजेश गुप्ता को जेल भेज दिया है।
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-संजय गुलाटी से उनके पिता का लेनदेन का विवाद था। मामला कोर्ट में चले जाने के बाद उनके पिता ने अपील की थी। अपील हार जाने पर उनके पिता को अदालत ने जेल भेज दिया- विक्की गुप्ता, राजेश का बेटा
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