फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Gupta, the owner of the car market in Agra arrested , jailed

गुप्ता कार बाजार के मालिक आगरा में गिरफ्तार, जेल

Sun, 24 Jan 2016 01:33 AM IST
बरेली
बरेली Updated Sun, 24 Jan 2016 01:33 AM IST
विज्ञापन
बरेली/आगरा। पीलीभीत बाईपास स्थित गुप्ता कार बाजार के मालिक राजेश गुप्ता को मकान के सौदे में धोखाधड़ी करने के आरोप में आगरा की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। उन्हें कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया। चेक बाउंस होने पर उनके खिलाफ आगरा कोर्ट में ही वाद दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन

विभव नगर, आगरा के संजय गुलाटी ने आगरा के अवर न्यायालय एसीजेएम एकादश की कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर कहा कि नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड (बरेली) निवासी गुप्ता कार बाजार के मालिक राजेश कुमार गुप्ता से 23 मई 2011 को जमीन संख्या 341 को बेचने का इकरारनामा नोटरी द्वारा किया था। सौदा 60 लाख रुपये में तय हुआ। संजय ने राजेश गुप्ता को 15 लाख रुपये एडवांस दिए थे। उसने तीन महीने में जमीन की रजिस्ट्री का वादा किया। तय समयसीमा के बाद राजेश ने कहा कि उसकी पत्नी मधुबाला गुप्ता बैनामा के लिए राजी नहीं है। इसलिए राजेश ने बैनामा कराने से इंकार कर दिया। संजय ने रकम वापस मांगी तो राजेश ने 10 लाख (एक सितंबर 2011) और पांच लाख (दो सितंबर 2011) के दो चेक दे दिए। यह चेक लायर्स कालोनी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बाउंस हो गए। इसके बाद संजय ने राजेश को नोटिस भेजा, लेकिन उसने रुपये नहीं दिए। इस बाबत संजय ने हाईकोर्ट में रिट दायर की, जिसमें जुलाई 2012 में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि रकम वापसी तक वह किसी और संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा। समझौते के दौरान एक लाख रुपये भी अदा कर दिए। 14 लाख रुपये किस्तों में देना तय हुआ। यह भी शर्त रखी गई कि अगर रकम वापस नहीं करेगा तो 15 लाख रुपये मय दस प्रतिशत ब्याज के अदा करने होंगे। मगर, उसने रुपये नहीं दिए। इस पर संजय ने एसीजेएम एकादश की कोर्ट में उक्त संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसको कोर्ट ने 13 अगस्त 2014 को यह आदेश देकर खारिज किया कि इकरारनामा नोटरी से किया गया है, जोकि मान्य नहीं है। इसके बाद संजय ने अवर न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने अपील स्वीकार की। अपर जिला जज संजय खरे ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर राजेश गुप्ता को जेल भेज दिया है।
विज्ञापन


 -संजय गुलाटी से उनके पिता का लेनदेन का विवाद था। मामला कोर्ट में चले जाने के बाद उनके पिता ने अपील की थी। अपील हार जाने पर उनके पिता को अदालत ने जेल भेज दिया- विक्की गुप्ता, राजेश का बेटा
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed