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अवैध एसिड स्टाक रखा तो लगेगा 50 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 11 Jan 2015 01:13 AM IST
बरेली
बरेली Updated Sun, 11 Jan 2015 01:13 AM IST
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aced attack
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार की एसिड नियंत्रण संबंधी नियमावली के तहत बरेली में एसिड कारोबार के प्राविधान का स्पष्ट उल्लेख करने की तैयारी है। जिलाधिकारी के स्तर पर इस बाबत आदेश जारी होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक खास बिंदु यह भी इसमें शामिल किया गया है जिसके तहत एसिड का अघोषित स्टाक रखने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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नियमावली के मुताबिक एसिड के सारे स्टाक के बारे में विक्रेता को संबंधित एसडीएम को 15 दिनों में अवगत कराना बाध्यकारी होगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को इसकी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। कारोबारी या विक्रेता को सरकारी तौर पर आईडी मिलेगी और एसिड का स्टाक रखने का कारण भी निर्दिष्ट होगा। जिन शैक्षिक संस्थान, रिसर्च लैब, अस्पताल, सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम आदि में एसिड रखने की जरूरत पड़ती रहती है, उन्हें इसके प्रयोग और रखरखाव संबंधी एक रजिस्टर मेनटेन करना होगा। इस संबंधी जानकारी संबंधित एसडीएम को देनी होगी। सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मंगला के अनुसार बरेली में नई नियमावली लागू होने के बाद से 18 कारोबारियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उन्हें लाइसेंस निर्गत होते ही नियमावली के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतियों में वर्णित बिंदु वाले शर्त के साथ जिले में कारोबारियों के लिए लाइसेंस निर्गत करने का प्रकरण एडीएम सिटी ओर से जिलाधिकारी को भेजा गया है।
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