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मारपीट में चार लोगों को दो-दो साल कैद
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बरेली। मारपीट के आरोपी चार लोगोें को अदालत ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विष्ण देव सिंह ने किया।
घटना की रिपोर्ट वादी बहोरन लाल ने थाना भमोरा में लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2010 की रात नौ बजे भतीजे धर्मेंद्र और अभियुक्त शकील के बीच यूकेलिप्टस के पेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने धर्मेंद्र को घेर लिया और मारपीट करने लगे। मै बचाने गया तो मुझे भी मारा पीटा। कोर्ट ने अभियुक्त शफीक, शकील, छोटे व कल्याण उर्फ कल्लू को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी अभियुक्त गण पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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घटना की रिपोर्ट वादी बहोरन लाल ने थाना भमोरा में लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2010 की रात नौ बजे भतीजे धर्मेंद्र और अभियुक्त शकील के बीच यूकेलिप्टस के पेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने धर्मेंद्र को घेर लिया और मारपीट करने लगे। मै बचाने गया तो मुझे भी मारा पीटा। कोर्ट ने अभियुक्त शफीक, शकील, छोटे व कल्याण उर्फ कल्लू को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी अभियुक्त गण पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।