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सत्संगी दंपती के हत्यारोपी का नारको टेस्ट से इनकार, बोला- पहले मेरा इलाज कराओ

Wed, 07 Aug 2019 04:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2019 04:23 AM IST
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सत्संगी दंपती के हत्यारोपी का नारको टेस्ट से इनकार, बोला- पहले मेरा इलाज कराओ - फोटो : अमर उजाला, बरेली
बरेली। पुलिस ने मंगलवार को सीजेएम एके शुक्ला की अदालत में सत्संगी दंपती के हत्यारोपी ऑटो ड्राइवर अनुराग भागवानी का नारको टेस्ट कराने के साथ ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने के लिए अर्जी दी लेकिन हत्यारोपी भागवानी ने अपना नारको टेस्ट कराने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया। अदालत में स्वतंत्र रूप से उसकी पैरवी के लिए पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने अदालत में अर्जी दी कि आरोपी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है इसलिए उसे सबसे पहले इलाज की जरूरत है। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच लंबी बहस के बाद अदालत ने पुलिस की अर्जी पर फैसले के लिए नौ अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
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सीजेएम की अदालत में इंस्पेक्टर प्रेमनगर बलवीर सिंह की ओर से हत्यारोपी अनुराग भागवानी के नारको टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने की अनुमति देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अनुराग भागवानी ने पॉश कॉलोनी स्थित घर में घुसकर बुजुर्ग सत्संगी दंपती की हत्या का गंभीर अपराध किया है। पुलिस उसे अधिकतम सजा दिलाने को तकनीकी आधार पर सारे साक्ष्य जुटाना चाहती है। इन सभी टेस्ट से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाने की उम्मीद है। अदालत ने इसके बाद हत्यारोपी भागवानी को तलब कर लिया। भागवानी अदालत पहुंचा तो रीढ़ की चोट की वजह से जमीन पर पड़ा कराहता रहा। उसके वकील अनिल द्विवेदी ने अदालत में लिखकर दिया कि फिलहाल उसे इलाज की जरूरत है। स्वस्थ होने तक उसका कोई टेस्ट न कराया जाए। भागवानी ने भी अपना नारको टेस्ट कराने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। जब वह ठीक से खड़ा ही नहीं हो पा रहा तो कोई टेस्ट कैसे करा पाएगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनकर नारको टेस्ट पर आदेश के लिए नौ अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है।
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भागवानी पर बढ़ेगी लूट की धारा
इंस्पेक्टर प्रेमनगर की ओर से सीजेएम कोर्ट में केस की प्रगति आख्या देने के साथ अभियुक्त अनुराग के खिलाफ मूल रिपोर्ट में धारा 394 और 411 बढ़ाने की अनुमति भी मांगी गई। उन्होंने कहा कि घटना की विवेचना और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह बात प्रकाश में आई कि उसने हत्या के दौरान लूट भी की थी। लूट की रकम और सामान उसके पास से बरामद हुआ। अदालत ने पुलिस को लूट की धारा बढ़ाने की अनुमति दे दी।
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फिंगरप्रिंट दिलाने की मांग पर हुई तकरार
पुलिस ने अदालत से अभियुक्त के फिंगरप्रिंट दिलाने की भी अनुमति मांगी। अभियुक्त के वकील अनिल द्विवेदी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। वह गिरफ्तारी के दौरान 24 घंटे पुलिस की हिरासत में रह चुका है और उसके फिंगरप्रिंट पहले ही ले लिए गए होंगे। अब पुलिस अपना दावा मजबूत कर विवेचना में खेल करना चाहती है, इसीलिए अदालत में यह अर्जी दे रही है। अदालत ने यह फैसला भी नौ अगस्त तक के लिए टाल दिया।

जेल अस्पताल में हो रहा इलाज
अनुराग के वकील ने पहले अदालत में उसकी रीढ़ की चोट का हवाला देकर इलाज कराने की अर्जी दी थी। अदालत ने इस पर जेल प्रशासन को आरोपी के बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे। मंगलवार को आरोपी की पेशी हुई तो अदालत ने उससे इलाज के बारे में पूछा। आरोपी ने बताया कि फिलहाल जेल के अस्पताल में ही उसका इलाज चल रहा है। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि जरूरत के हिसाब से आरोपी को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा।

सत्संगी परिवार की मांग- जरूर हो नारको टेस्ट
सत्संगी परिवार के मित्र कांग्रेस नेता अजय शुक्ला ने बताया कि सत्संगी परिवार की ओर से भी हत्यारोपी का नारको टेस्ट कराने की पुरजोर मांग की गई है। परिवार की ओर से अफसरों से इस बारे में मांग की गई थी, इसी के बाद पुलिस ने अदालत में अर्जी दी। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ी तो सत्संगी परिवार अदालत में अलग से अर्जी देकर यह मांग करेगा। यह भी मांग की जाएगी कि टेस्ट के दौरान परिवार के किसी सदस्य को मौके पर मौजूद रहने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि परिवार के लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के भी संपर्क में है।
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