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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने दुष्कर्म के आरोपी बरखेड़ा क्षेत्र के गांव प्रतापडांडी निवासी धनपाल को दोषी पाकर 10 वर्ष कारावास और 50हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड वसूल होने पर आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
धनपाल के खिलाफ थाना बरखेड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 22 अगस्त 2018 को दोपहर बाद करीब 3:00 बजे एक युवती उपले लेने गई थी। इस बीच धनपाल वहां पहुंचे धनपाल ने युवती को पकड़ लिया। गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने धनपाल को दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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धनपाल के खिलाफ थाना बरखेड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 22 अगस्त 2018 को दोपहर बाद करीब 3:00 बजे एक युवती उपले लेने गई थी। इस बीच धनपाल वहां पहुंचे धनपाल ने युवती को पकड़ लिया। गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने धनपाल को दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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