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इस्कॉन सिटी में बन रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
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अवैध निर्माण ढहाती बीडीए की टीम।
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बड़ा बाईपास पर इस्कॉन सिटी के फेज-1 और फेज दो पर बीडीए ने की कार्रवाई
ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बना ली थीं दुकानें, मकान, सड़क और बाउंड्रीवाल
बरेली। बड़ा बाईपास पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर इस्कॉन सिटी के नाम से फेज 1 व 2 में करीब तीस बीघा जमीन पर भवन, सड़क, बाउंड्रीवाल का निर्माण करा लिया गया। यहां बिजली के पोल भी लगा लिए। सोमवार को बीडीए की टीम ने सड़क, बाउंड्रीवाल और बनाए गए भवनों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया।
बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि पूरा निर्माण ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किया गया है। बीडीए को कभी इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। बताया कि शेर मोहम्मद ने ग्राम मुढ़िया अहमदनगर बड़ा बाईपास पीलीभीत पर इस्कॉन सिटी फेस-1 व फेस-2 नाम से अवैध कालोनियों को बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के लगभग 20 बीघा और 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से दुकानों, भवनों, सड़कों का निर्माण करा लिया। बिजली के खंभे भी लगा दिए गए। अवैध कालोनियों के खिलाफ उत्तरप्रदेश नगर योजना व विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
‘कुछ बिल्डरों ने ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कॉलोनी विकसित कर ली हैं। शहर के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए प्लॉट या भवन खरीदने से पहले पूरी जानकारी कर लें, बीडीए कार्यालय आकर जानकारी कर लें क्योंकि अवैध निर्माणों पर बीडीए की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।’ - जोगिंदर सिंह, बीडीए, उपाध्यक्ष
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ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बना ली थीं दुकानें, मकान, सड़क और बाउंड्रीवाल
बरेली। बड़ा बाईपास पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर इस्कॉन सिटी के नाम से फेज 1 व 2 में करीब तीस बीघा जमीन पर भवन, सड़क, बाउंड्रीवाल का निर्माण करा लिया गया। यहां बिजली के पोल भी लगा लिए। सोमवार को बीडीए की टीम ने सड़क, बाउंड्रीवाल और बनाए गए भवनों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया।
बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि पूरा निर्माण ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किया गया है। बीडीए को कभी इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। बताया कि शेर मोहम्मद ने ग्राम मुढ़िया अहमदनगर बड़ा बाईपास पीलीभीत पर इस्कॉन सिटी फेस-1 व फेस-2 नाम से अवैध कालोनियों को बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के लगभग 20 बीघा और 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से दुकानों, भवनों, सड़कों का निर्माण करा लिया। बिजली के खंभे भी लगा दिए गए। अवैध कालोनियों के खिलाफ उत्तरप्रदेश नगर योजना व विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
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‘कुछ बिल्डरों ने ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कॉलोनी विकसित कर ली हैं। शहर के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए प्लॉट या भवन खरीदने से पहले पूरी जानकारी कर लें, बीडीए कार्यालय आकर जानकारी कर लें क्योंकि अवैध निर्माणों पर बीडीए की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।’ - जोगिंदर सिंह, बीडीए, उपाध्यक्ष
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