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बीडीए ने दी राहत, तीन महीने की किस्त न दे पाने पर नहीं रद्द होगा आवंटन
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- फोटो : pexels.com
रामगंगानगर आवासीय योजना के आवंटियों को मिलेगा बड़ा लाभ, दो फीसदी छूट का भी प्रावधान
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बरेली। कोरोना महामारी में बीडीए ने आवंटियों को राहत दी है। तीन महीने तक अगर आवंटी किस्त नहीं जमा कर पाते हैं तो भी आवंटन निरस्त नहीं किया जाएगा। एक मार्च से लेकर 31 जून तक की किस्त को 30 जून तक ब्याज सहित जमा करने पर उनके आवंटन यथावत रहने के साथ एकमुश्त राशि जमा करने वाले आवंटियों को दो प्रतिशत की छूट का लाभ भी मिलेगा।
रामगंगानगर आवासीय परियोजना में बीडीए ने हाल में करीब 180 लोगों को भूूखंडों का आवंटन किया था। बीडीए ने इन्हें राहत दी है कि कोरोना के संकट को देखते हुए अगर कोई आवंटी एक मार्च से 31 मई तक देय धनराशि तीन महीने तक रजिस्ट्रेशन और उसे ब्याज का भुगतान नहीं करता है तो भी उसके आवंटन को निरस्त नहीं किया जाएगा। बीडीए उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने बताया कि अगर कोई आवंटी उक्त अवधि का 30 जून तक ब्याज का भुगतान दिन के हिसाब से एक मुश्त कर देता है तो उसके भुगतान को विलंब नहीं माना जाएगा और बोर्ड के नियमानुसार आवंटी को दो प्रतिशत की छूट का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संकट के इस दौर में बीडीए के नक्शा सहित दूसरे शुल्क में राहत देने संबंधी कोई आदेश शासन की ओर से जारी नहीं हुए हैं।
रामगंगानगर आवासीय परियोजना में बीडीए ने हाल में करीब 180 लोगों को भूूखंडों का आवंटन किया था। बीडीए ने इन्हें राहत दी है कि कोरोना के संकट को देखते हुए अगर कोई आवंटी एक मार्च से 31 मई तक देय धनराशि तीन महीने तक रजिस्ट्रेशन और उसे ब्याज का भुगतान नहीं करता है तो भी उसके आवंटन को निरस्त नहीं किया जाएगा। बीडीए उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने बताया कि अगर कोई आवंटी उक्त अवधि का 30 जून तक ब्याज का भुगतान दिन के हिसाब से एक मुश्त कर देता है तो उसके भुगतान को विलंब नहीं माना जाएगा और बोर्ड के नियमानुसार आवंटी को दो प्रतिशत की छूट का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संकट के इस दौर में बीडीए के नक्शा सहित दूसरे शुल्क में राहत देने संबंधी कोई आदेश शासन की ओर से जारी नहीं हुए हैं।
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