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Bareilly News: 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज
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बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है।
दुष्कर्म के मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। इस कारण उसने नाराज होकर बच्ची को महज धक्का दे दिया था। इससे पहले 23 जून को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है।
सिरौली थाने के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 11 साल की बेटी एक जून को सुबह 10 बजे लकड़ी बीनने बाग में गई थी। राजू मौर्य नाम के युवक ने हाथ-पांव बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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आरोपी ने वकील के जरिये दूसरी बार जमानत अर्जी दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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दुष्कर्म के मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। इस कारण उसने नाराज होकर बच्ची को महज धक्का दे दिया था। इससे पहले 23 जून को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है।
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सिरौली थाने के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 11 साल की बेटी एक जून को सुबह 10 बजे लकड़ी बीनने बाग में गई थी। राजू मौर्य नाम के युवक ने हाथ-पांव बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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आरोपी ने वकील के जरिये दूसरी बार जमानत अर्जी दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद