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उत्तराखंड की मंत्री के पति ने अर्जी दी
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बरेली। शहर के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड के अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल कर यह मुकदमा किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की फरियाद की गई है। पप्पू गिरधारी उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति हैं। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने 29 जुलाई को ही पप्पू गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम शर्मा ने जिला जज की अदालत में यह अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया है कि इस मुकदमे की पत्रावली गायब होने के बाद 25 मई 2013 को तत्कालीन जिला जज ने पत्रावली के पुनर्गठन का आदेश दिया था। पत्रावली के पुनर्गठन की प्रक्रिया अब भी चल रही है। इसके बाद 22 जून 2019 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी सत्यदेव गुप्ता ने जैन दंपती हत्याकांड के अभियुक्त बजरुद्दीन, साबिर, नरेश कुमार, जगदीश और गिरधारी लाल उर्फ पप्पू को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया था कि सभी अभियुक्त अपने बयान के समय ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
अर्जी में कहा गया है कि 29 जुलाई को बुखार से पीड़ित होने की वजह से पप्पू गिरधारी के अदालत न आने के कारण अदालत ने उसका वारंट जारी कर दिया। पांच अगस्त 2021 को भी कोरोना से ग्रसित होने के बाद की दिक्कतों के कारण वह बुखार और खांसी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। उसकी इम्युनिटी कमजोर हो गई थी, इस वजह से वह अदालत में हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। हालांकि अभियुक्त के अधिवक्ता अनिल भटनागर की ओर से लिखकर दिया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण उन्होंने खुद अभियुक्त को बीमारी की हालत में अदालत आने को मना किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश में कहा था कि अगर कोई अभियुक्त बुखार से पीड़ित है तो उसे न्यायालय परिसर में न आने दिया जाए। उसके खिलाफ कोई विपरीत आदेश भी पारित न किया जाए।
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जिला जज ने मांगी पीठासीन अधिकारी
से आख्या, प्रगति जैन को भी नोटिस
गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की ओर से जैन दंपती हत्याकांड की पत्रावली किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी पर जिला जज ने पीठासीन अधिकारी से इस मामले में आख्या मांगी है, साथ ही मुकदमे की वादी और जैन दंपती की बेटी प्रगति जैन को भी नोटिस जारी किए है। अर्जी के निस्तारण के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की गई है।
तीन अभियुक्तों की
जमानत अर्जी मंजूर
जैन दंपती हत्याकांड में जेल भेजे गए बजरुद्दीन, जगदीश और नरेश की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को एक लाख रुपये के दो जमानती देने का आदेश दिया है।
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गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम शर्मा ने जिला जज की अदालत में यह अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया है कि इस मुकदमे की पत्रावली गायब होने के बाद 25 मई 2013 को तत्कालीन जिला जज ने पत्रावली के पुनर्गठन का आदेश दिया था। पत्रावली के पुनर्गठन की प्रक्रिया अब भी चल रही है। इसके बाद 22 जून 2019 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी सत्यदेव गुप्ता ने जैन दंपती हत्याकांड के अभियुक्त बजरुद्दीन, साबिर, नरेश कुमार, जगदीश और गिरधारी लाल उर्फ पप्पू को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया था कि सभी अभियुक्त अपने बयान के समय ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
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अर्जी में कहा गया है कि 29 जुलाई को बुखार से पीड़ित होने की वजह से पप्पू गिरधारी के अदालत न आने के कारण अदालत ने उसका वारंट जारी कर दिया। पांच अगस्त 2021 को भी कोरोना से ग्रसित होने के बाद की दिक्कतों के कारण वह बुखार और खांसी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। उसकी इम्युनिटी कमजोर हो गई थी, इस वजह से वह अदालत में हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। हालांकि अभियुक्त के अधिवक्ता अनिल भटनागर की ओर से लिखकर दिया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण उन्होंने खुद अभियुक्त को बीमारी की हालत में अदालत आने को मना किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश में कहा था कि अगर कोई अभियुक्त बुखार से पीड़ित है तो उसे न्यायालय परिसर में न आने दिया जाए। उसके खिलाफ कोई विपरीत आदेश भी पारित न किया जाए।
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जिला जज ने मांगी पीठासीन अधिकारी
से आख्या, प्रगति जैन को भी नोटिस
गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की ओर से जैन दंपती हत्याकांड की पत्रावली किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी पर जिला जज ने पीठासीन अधिकारी से इस मामले में आख्या मांगी है, साथ ही मुकदमे की वादी और जैन दंपती की बेटी प्रगति जैन को भी नोटिस जारी किए है। अर्जी के निस्तारण के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की गई है।
तीन अभियुक्तों की
जमानत अर्जी मंजूर
जैन दंपती हत्याकांड में जेल भेजे गए बजरुद्दीन, जगदीश और नरेश की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को एक लाख रुपये के दो जमानती देने का आदेश दिया है।