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अब निकायों में आजम और अखिलेश के पत्थर नहीं लगेंगे
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
Updated Sat, 27 Aug 2016 01:47 AM IST
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अब स्थानीय निकायों के सभी निर्माण और विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री के शिलालेख नहीं लगेंगे। यह आदेश प्रदेश के नगर विकास सचिव नगर विकास ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किए हैं। जिस पर अमल कराने के लिए डीएम की ओर से नगर निगम और सभी स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेज दिए हैं। तीन महीने पहले नगर विकास मंत्री आजम खां के निर्देश पर शासन ने सभी निकायों को आदेश किए थे कि शिलान्यास या उद्घाटन कोई भी करे लेकिन विकास कार्यों के सभी शिलालेख पर मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का नाम जरूर लिखा जाएगा। इस आदेश का प्रदेश के अधिकांश महापौर और चेयरमैन ने विरोध किया था। भाजपा के महापौर और अध्यक्षों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। उनका तर्क था कि इस तरह का आदेश जारी करना ठीक नहीं है। क्योंकि निकाय स्वतंत्र संस्था हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरह बोर्ड में अपने क्षेत्र के विकास तथा अन्य निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन सरकार ने अपने आदेश में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया था।
पिछले दिनों हाईकोर्ट ने शिजाउद्दीन की याचिका पर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका में शिजाउद्दीन ने कहा है कि स्थानीय निकाय अपने में स्वतंत्र हैं। उन पर किसी भी तरह की शिलालेख का आदेश थोपना निकायों के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से नगर विकास के सचिव प्रकाश सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
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पिछले दिनों हाईकोर्ट ने शिजाउद्दीन की याचिका पर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका में शिजाउद्दीन ने कहा है कि स्थानीय निकाय अपने में स्वतंत्र हैं। उन पर किसी भी तरह की शिलालेख का आदेश थोपना निकायों के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से नगर विकास के सचिव प्रकाश सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
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