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फसलों के नुकसान की भरपाई को कृषि-राजस्व टीमें करेगी सर्वे
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खेत में बिछी गेहूं की फसल
- फोटो : Amar Ujala
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शुक्रवार को तेज बारिश के बाद फसलों की क्षति की 72 घंटे में सूचना देने के निर्देश
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बरेली। शुक्रवार को तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचने की जानकारी है। इसके दृष्टिगत डीएम ने फसलों की क्षतिपूर्ति देने के लिए कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के फार्म लेकर उनका सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
डीएम नितीश कुमार ने किसानों से अपील की है कि छह मार्च को तेज बारिश की वजह से जिन किसानों की गेहूं, मटर, मसूर, सरसों, आलू, शिमला मिर्च सहित फसल बीमा में आने वाली अन्य फसलों का नुकसान हुआ है तो वह 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002091415 एवं प्रदेश स्तर पर सभी बीमा कंपनियों के संयुक्त टोल फ्री नंबर 1800120909090 पर तत्काल उपलब्ध करा दें। केसीसी स्वीकृत वाली बैंक शाखा या कृषि अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी को अपना दावा फार्म तत्काल उपलब्ध करा दें, ताकि संबंधित फसल के क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर क्षतिपूर्ति के लिए दस्तावेज संबंधित बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराया जा सके। जिले में फसल बीमा के लिए दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नामित है। फसल बीमा में खड़ी फसलों में जलभराव या ओलावृष्टि से हुई क्षति की स्थिति में बीमित फसल के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
डीएम नितीश कुमार ने किसानों से अपील की है कि छह मार्च को तेज बारिश की वजह से जिन किसानों की गेहूं, मटर, मसूर, सरसों, आलू, शिमला मिर्च सहित फसल बीमा में आने वाली अन्य फसलों का नुकसान हुआ है तो वह 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002091415 एवं प्रदेश स्तर पर सभी बीमा कंपनियों के संयुक्त टोल फ्री नंबर 1800120909090 पर तत्काल उपलब्ध करा दें। केसीसी स्वीकृत वाली बैंक शाखा या कृषि अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी को अपना दावा फार्म तत्काल उपलब्ध करा दें, ताकि संबंधित फसल के क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर क्षतिपूर्ति के लिए दस्तावेज संबंधित बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराया जा सके। जिले में फसल बीमा के लिए दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नामित है। फसल बीमा में खड़ी फसलों में जलभराव या ओलावृष्टि से हुई क्षति की स्थिति में बीमित फसल के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
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