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नगर आयुक्त ने तलब की धर्मदत्त अस्पताल की फाइल
Updated Tue, 29 May 2018 02:06 AM IST
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बरेली।
धर्मदत्त अस्पताल वाली जमीन की फाइल नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने तलब कर ली है। अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह इस मामले की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से नगर आयुक्त को अवगत कराएंगे।
प्रेमनगर स्थित अरबों रुपये की संपत्ति को लेकर नगर निगम और पूर्व विधायक भूपेंद्र नाथ शर्मा के बीच विवाद चल रहा है। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस जमीन की मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रस्ताव लगने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताया जाता है कि नगर निगम ने 1949 में धर्म दत्त सिटी आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए प्रेमनगर का भूखंड संख्या 82-85 एवं 86-89 तक भूपेंद्र नाथ शर्मा को लीज पर दिया था। इस लीज का 30 वर्ष बाद नवीनीकरण होना था लेकिन इसे नहीं कराया गया। इसको लेकर नगर निगम और भूपेंद्र नाथ शर्मा के बीच स्थानीय स्तर से लेकर हाईकोर्ट तक मुकदमे भी चले। हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन मेयर डॉ. आईएस तोमर ने इस जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कराई। कुछ जमीन को खाली कराकर नगर निगम ने कब्जा भी ले लिया। मगर इसके बाद राजनीतिक दखल के चलते मामला ठंडा हो गया। पिछले दिनों भूपेंद्र नाथ शर्मा ने इस जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए बीडीए में आवेदन किया लेकिन नगर निगम के विरोध के चलते बीडीए ने इसे खारिज कर दिया। इससे संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद नगर आयुक्त ने इस जमीन की फाइल तलब कर ली है। नगर आयुक्त ने बताया कि मंगलवार को अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह आ जाएंगे और फिर इस मामले की जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
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धर्मदत्त अस्पताल वाली जमीन की फाइल नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने तलब कर ली है। अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह इस मामले की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से नगर आयुक्त को अवगत कराएंगे।
प्रेमनगर स्थित अरबों रुपये की संपत्ति को लेकर नगर निगम और पूर्व विधायक भूपेंद्र नाथ शर्मा के बीच विवाद चल रहा है। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस जमीन की मौजूदा स्थिति से संबंधित प्रस्ताव लगने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताया जाता है कि नगर निगम ने 1949 में धर्म दत्त सिटी आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए प्रेमनगर का भूखंड संख्या 82-85 एवं 86-89 तक भूपेंद्र नाथ शर्मा को लीज पर दिया था। इस लीज का 30 वर्ष बाद नवीनीकरण होना था लेकिन इसे नहीं कराया गया। इसको लेकर नगर निगम और भूपेंद्र नाथ शर्मा के बीच स्थानीय स्तर से लेकर हाईकोर्ट तक मुकदमे भी चले। हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन मेयर डॉ. आईएस तोमर ने इस जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कराई। कुछ जमीन को खाली कराकर नगर निगम ने कब्जा भी ले लिया। मगर इसके बाद राजनीतिक दखल के चलते मामला ठंडा हो गया। पिछले दिनों भूपेंद्र नाथ शर्मा ने इस जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए बीडीए में आवेदन किया लेकिन नगर निगम के विरोध के चलते बीडीए ने इसे खारिज कर दिया। इससे संबंधित खबरें प्रकाशित होने के बाद नगर आयुक्त ने इस जमीन की फाइल तलब कर ली है। नगर आयुक्त ने बताया कि मंगलवार को अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति सिंह आ जाएंगे और फिर इस मामले की जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
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