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ट्रैफिक पुलिस के वाट्सएप पर भेजिए फोटो नियम तोड़ने वालों के घर पहुंचेगा चालान
Updated Sun, 11 Nov 2018 02:05 AM IST
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बरेली। यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस ‘सहयोग’ नाम की अपनी स्कीम दोबारा लांच करने जा रही है। इसके तहत कोई भी शख्स यातायात नियम तोड़े जाने पर साक्ष्य के तौर पर उसका फोटो या वीडियो ट्रैफिक पुलिस को उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकेगा। ट्रैफिक वाहन के नंबर से उसके मालिक का पता लगाकर उसके घर पर चालान भेज देगी।
यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने अपने व्हाट्सएप नंबर 7839861913 को दोबारा सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इसके बाद कोई भी शख्स इस नंबर पर वीडियो और फोटो भेजकर बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों, दोपहिया वाहनों पर तीन या ज्यादा लोगों के बैठने, कार में बिना सीट बेल्ट लगाए बैठने वालों या और किसी नियम का उल्लंघन करने वालों की शिकायत कर सकेगा। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। वीडियो या फोटो में वाहन का नंबर होना जरूरी है। एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि साक्ष्य की पुष्टि के साथ यातायात पुलिस संबंधित वाहन नंबर के आधार पर वाहन स्वामी के नाम-पते की जानकारी जुटाएगी। इसके बाद डाक से वाहन का चालान संबंधित के पते पर भेज दिया जाएगा। बताया कि ऐसे मामलों में एमवी एक्ट की धाराओं में उसी तरह कार्रवाई की जाएगी जैसी यातायात पुलिस मौके पर वाहनों को पकड़ते वक्त करती है।
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यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने अपने व्हाट्सएप नंबर 7839861913 को दोबारा सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इसके बाद कोई भी शख्स इस नंबर पर वीडियो और फोटो भेजकर बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों, दोपहिया वाहनों पर तीन या ज्यादा लोगों के बैठने, कार में बिना सीट बेल्ट लगाए बैठने वालों या और किसी नियम का उल्लंघन करने वालों की शिकायत कर सकेगा। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। वीडियो या फोटो में वाहन का नंबर होना जरूरी है। एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि साक्ष्य की पुष्टि के साथ यातायात पुलिस संबंधित वाहन नंबर के आधार पर वाहन स्वामी के नाम-पते की जानकारी जुटाएगी। इसके बाद डाक से वाहन का चालान संबंधित के पते पर भेज दिया जाएगा। बताया कि ऐसे मामलों में एमवी एक्ट की धाराओं में उसी तरह कार्रवाई की जाएगी जैसी यातायात पुलिस मौके पर वाहनों को पकड़ते वक्त करती है।
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