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गैंगरेप के आरोपी दो लोगों को बीस बीस साल कैद
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बरेली। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर जुर्म साबित होने के बाद अदालत ने उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
भुता इलाके में हुई इस घटना की रिपोर्ट किशोरी के पिता ने 16 मार्च 2014 को लिखाई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी शाम पांच बजे अपने खेत से फूल तोड़ने गई थी। रास्ते में वह आरोपी सतीश के खेत से गुजरी तो वह उसे पकड़कर अपने खेत में ले गया जहां सुनील समेत उसके दो साथी भी थे। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक उसके घर न लौटने पर वह उसे ढूंढने निकले तो वह सतीश के खेत में अर्धनग्न हालत में बेहोश मिली। होश में आने पर उसने बताया कि सुनील ने उसके हाथ बांध दिए थे और सतीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने दस गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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भुता इलाके में हुई इस घटना की रिपोर्ट किशोरी के पिता ने 16 मार्च 2014 को लिखाई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी शाम पांच बजे अपने खेत से फूल तोड़ने गई थी। रास्ते में वह आरोपी सतीश के खेत से गुजरी तो वह उसे पकड़कर अपने खेत में ले गया जहां सुनील समेत उसके दो साथी भी थे। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक उसके घर न लौटने पर वह उसे ढूंढने निकले तो वह सतीश के खेत में अर्धनग्न हालत में बेहोश मिली। होश में आने पर उसने बताया कि सुनील ने उसके हाथ बांध दिए थे और सतीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने दस गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।