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नगर विधायक की सदस्यता रद्द करने पर अब निर्वाचन आयोग लेगा निर्णय

Wed, 26 Jun 2019 02:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jun 2019 02:24 AM IST
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नगर विधायक की सदस्यता रद्द करने पर अब निर्वाचन आयोग लेगा निर्णय
बरेली। नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार की सदस्यता रद्द करने को लेकर की गई शिकायत पर अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। राजभवन ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है।
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पिछले दिनों नगर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने तत्कालीन नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर अपने पेट्रोलपंप से डीजल खरीदने को कहा था। नगर आयुक्त ने इसे स्वीकार कर ऑर्डर भी जारी कर दिया। इसको लेकर पार्षद विपुल लाला और दो पूर्व पार्षद राजेश तिवारी एवं मुनीश शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल से शिकायत की थी। उनका कहना था कि नगर विधायक निगम के पदेन सदस्य हैं। ऐसे में वह नगर निगम को तेल सप्लाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह प्रयास करके नगर निगम नियमावली और संविधान की नियमावली का उल्लंघन किया है। इसके लिए उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। मुनीश शर्मा ने बताया कि इस मामले में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हेमंत राव ने यह पत्र निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव को भेजकर कार्रवाई के लिए कहा है।
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