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पैथोलॉजी लैब का पंजीकरण अब सिर्फ एक बार ही होगा
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बरेली। पैथोलॉजी लैब के पंजीकरण को लेकर शासन द्वारा बनाए गए नए पंजीकरण नियमों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मान्यता मिल गई है। अब स्वाधीन लैब के मालिकों को हर साल पंजीकरण शुल्क न देकर सिर्फ नए पंजीकरण के वक्त ही शुल्क देना होगा।
नए पंजीकरण के नियमों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता देने के बाद शहर में चल रही पैथोलॉजी लैब के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इनके मुताबिक अब स्वाधीन पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब, क्लीनिक, ब्लड बैंक आदि को हर साल पंजीकरण शुक्ल नहीं देना पड़ेगा। पंजीकरण के वक्त जमा कराया पांच हजार रुपये शुल्क आजीवन मान्य रहेगा। हालांकि अस्पताल, नर्सिंग होम आदि को पुराने पंजीकरण नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। एसोसिएशन ऑफ बरेली पैथोलॉजिस्ट ने छह मार्च को प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों से इन नियमों को मान्यता देने का आग्रह किया गया था। एसोसिएशन के एक सदस्य ने बताया कि नियम बीते वर्ष सितंबर में ही बना दिए गए थे, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं दी जा रही थी।
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नए पंजीकरण के नियमों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता देने के बाद शहर में चल रही पैथोलॉजी लैब के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इनके मुताबिक अब स्वाधीन पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब, क्लीनिक, ब्लड बैंक आदि को हर साल पंजीकरण शुक्ल नहीं देना पड़ेगा। पंजीकरण के वक्त जमा कराया पांच हजार रुपये शुल्क आजीवन मान्य रहेगा। हालांकि अस्पताल, नर्सिंग होम आदि को पुराने पंजीकरण नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। एसोसिएशन ऑफ बरेली पैथोलॉजिस्ट ने छह मार्च को प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों से इन नियमों को मान्यता देने का आग्रह किया गया था। एसोसिएशन के एक सदस्य ने बताया कि नियम बीते वर्ष सितंबर में ही बना दिए गए थे, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं दी जा रही थी।
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