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स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला की 13.5 करोड़ की संपत्ति जब्त

Sat, 27 Nov 2021 01:12 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 01:12 AM IST
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13.5 crore assests of smack smuggler Taimoor
बरेली। स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला और उसके परिवार की साढ़े 13 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम मानवेंद्र सिंह ने मंजूरी दे दी है। बरेली में उस पर 50 हजार का इनाम घोषित है और इन दिनों दिल्ली जेल में बंद है। पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर बरेली लाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।
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फतेहगंज पूर्वी का गांव पढ़ेरा और फरीदपुर का गांव बेहरा स्मैक तस्करी के लिए कई प्रदेशों में बदनाम हो चुके हैं। पढ़ेरा के प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे और उसका रिश्तेदार बेहरा का तैमूर उर्फ भोला स्मैक तस्करी में बड़े नाम हैं। तैमूर उर्फ भोला को आज तक बरेली पुलिस नहीं पकड़ सकी और उसके व उसके परिवार वालों के खिलाफ स्मैक तस्करी के यहां कई मामले दर्ज हैं। मगर वह आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया। इसके चलते उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्ति चिह्नित कर जब्त करने की अनुमति के लिए डीएम मानवेंद्र सिंह की कोर्ट में मामला दायर किया था। शुक्रवार को डीएम ने उसकी साढ़े 13 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें उसके परिवार की मकान, मार्केट और कृषि भूमि शामिल हैं।
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दिल्ली में था एक लाख का इनाम
पिछले दिनों पुलिस ने उसके रिश्तेदार प्रधान शहीद खां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद कई अन्य तस्कर जेल भेजे गए और उनकी संपत्ति नेस्तनाबूद होने की कार्रवाई शुरू हुई तो भोला दिल्ली में एनसीबी सेल में आत्मसमर्पण करके जेल चला गया। वहां उसके खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। अब पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर यहां लाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है।
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14 साल से स्मैक तस्करी कर रहा भोला
तैमूर उर्फ भोला की उम्र सिर्फ 37 साल है और वह 14 सालों से स्मैक तस्करी के धंधे में लिप्त है। वर्ष 2009 में उस पर पहला मुकदमा दिल्ली के शाहदरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ। इसके बाद वर्ष 2012 में दिल्ली की स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज किया। फिर दिल्ली में ही 2013, 2017 और 2018 में मामले दर्ज किए गए। यहां फरीदपुर थाने में उसके खिलाफ पहला मामला 2020 में दर्ज हुआ था। इसके बाद फरीदपुर में ही दो अन्य मामले दर्ज हुए। फिर 2021 में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
प्रधान की 50 करोड़ की संपत्ति होने की कार्रवाई जारी
भोला के रिश्तेदार प्रधान शहीद खां उर्फ छोटे को पिछले दिनों 20 करोड़ की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सफेमा के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई और 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की मंजूरी मिल गई। इस पर कार्रवाई करते हुए उसकी तीन आलीशान कोठियां और दो मार्केट पुलिस सील कर चुकी है। उसके कुछ खेतों पर भी पुलिस ने कब्जा ले लिया है और बाकी संपत्ति पर कब्जा लेने की तैयारी चल रही है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत तैमूर उर्फ भोला की संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम से मंजूरी मांगी गई थी। उन्होंने उसकी 13.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मंजूरी दे दी है।
- राजकुमार अग्रवाल, एसपी देहात
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