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Bareilly News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद
Thu, 13 Jul 2023 01:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Thu, 13 Jul 2023 01:31 AM IST
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बरेली। घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के भाई ने 29 नवंबर 2016 को लिखाई रिपोर्ट में बताया कि गांव का आसिद खां उसकी 16 वर्षीय बहन से छेड़खानी करता था। 23 नवंबर 2016 को रात 11:30 बजे आसिद उसके घर में घुस आया और उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर वादी व उसकी मां जाग गईं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आरोपी आसिद खान उर्फ आसिद अली के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सोनी मलिक ने पक्ष रखा। कोर्ट ने आसिद अली को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि वादी को दी जाएगी।
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भोजीपुरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के भाई ने 29 नवंबर 2016 को लिखाई रिपोर्ट में बताया कि गांव का आसिद खां उसकी 16 वर्षीय बहन से छेड़खानी करता था। 23 नवंबर 2016 को रात 11:30 बजे आसिद उसके घर में घुस आया और उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर वादी व उसकी मां जाग गईं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आरोपी आसिद खान उर्फ आसिद अली के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सोनी मलिक ने पक्ष रखा। कोर्ट ने आसिद अली को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि वादी को दी जाएगी।