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दहेज हत्या में दस साल की कैद

Sat, 22 Aug 2015 11:42 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 22 Aug 2015 11:42 PM IST
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दहेज हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज ने आरोपी सास को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली देवा के ग्राम देवकली पुरवा मजरे  घेरी का है। दहेज की मांग को लेकर माह मई 2014 को एक नवविवाहिता की जलाकर हत्या कर दी गई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि कोतवाली फतेहपुर मोंहदीपुर मजरे टांड़ा निजाम अली निवासी देशराज ने अपनी पुत्री कांती देवी का विवाह देवकली पुरवा मजरे घेरी कोतवाली देवा के सुनील कुमार के साथ 2 जून 2013 को की थी।
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आरोप है कि सोने की चेन, अंगूठी की मांग को लेकर ससुरालीजन उसे प्रताड़ित करते थे। 14 मई 2014 को कांती देवी को कमरे में बंद कर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत्यु पूर्व बयान में उसने सास शिवरती द्वारा घटना को अंजाम देने की बात बताई। विवेचक द्वारा सास शिवरती के खिलाफ आरोप पत्र भेजा गया।
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गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज राज बहादुर सिंह मौर्य ने आरोपी सास शिवरती को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें से पांच हजार रुपये मृतका के संरक्षक को दी जाएगी।
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