फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Seven years imprisonment for abetment of suicide

Barabanki News: आत्महत्या के लिए उकसाने में सात साल की कैद

Fri, 22 Nov 2024 03:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 22 Nov 2024 03:31 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for abetment of suicide
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति, पत्नी व पुत्र को सात वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये मृतक के परिवार को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार असंद्रा थाना क्षेत्र के धनौरा गांव निवासी रजनी
ने 10 जुलाई 2021 को केस दर्ज कराया था कि गांव की ही गीता तिवारी, पति उमाशंकर तिवारी व पुत्र आशीष की बातों से आजिज आकर इनके 16 साल के पुत्र ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने तीनों को मौत का जिम्मेदार बताया है।
विज्ञापन


आरोपियों ने रजनी के पति गोपी शंकर का भी अपहरण कर लिया है। इन्होंने धोखे से गोपी शंकर से जमीन का बैनामा करवा लिया था और रुपये भी नहीं दिए। रुपये मांगने पर बेटा आरोपियों के घर गया था। रुपये न देने पर जमीन वापस करने को कहा तो आरोपियों ने उसके घर को बर्बाद करने की धमकी दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed