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दुराचारी को दस साल की सजा
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बाराबंकी। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने नाबालिग को अपहृत कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने दो आरोपियों को दोष मुक्त भी किया है।
विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व योगेन्द्र सिंह ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को शाम पांच बजे फतेहपुर क्षेत्र निवासी एक वादी की 17 वर्षीय पुत्री को छोटू, श्यामू तथा अर्जुन, वीरेन्द्र निवासी सिहाली भगा ले गए थे। विवेचना में पुलिस ने तीन को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपी छोटू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दो आरोपियों को दोष मुक्त किया है। न्यायालय व्यवस्था देते हुए कहा कि अर्थदंड की कुल राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व योगेन्द्र सिंह ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को शाम पांच बजे फतेहपुर क्षेत्र निवासी एक वादी की 17 वर्षीय पुत्री को छोटू, श्यामू तथा अर्जुन, वीरेन्द्र निवासी सिहाली भगा ले गए थे। विवेचना में पुलिस ने तीन को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
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न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपी छोटू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दो आरोपियों को दोष मुक्त किया है। न्यायालय व्यवस्था देते हुए कहा कि अर्थदंड की कुल राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। (संवाद)
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