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दुराचारी को दस साल की सजा
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बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड वसूल होने पर पीड़िता को प्रदान किया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि थाना टिकैतनगर के एक गांव निवासी वादी की पुत्री आयु 15 वर्ष को बहला फुसलाकर गांव का जगनू भगा ले गया था और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान कुलदीप यादव को भी आरोपी बनाया था।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर दोनों पक्षों की बहस के पश्चात आरोपी जगनू को अपहरण और दुराचार का दोषी करार दिया। इसके बाद उसे दस वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी कुलदीप को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। (संवाद)
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जिला शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि थाना टिकैतनगर के एक गांव निवासी वादी की पुत्री आयु 15 वर्ष को बहला फुसलाकर गांव का जगनू भगा ले गया था और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान कुलदीप यादव को भी आरोपी बनाया था।
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न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर दोनों पक्षों की बहस के पश्चात आरोपी जगनू को अपहरण और दुराचार का दोषी करार दिया। इसके बाद उसे दस वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी कुलदीप को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। (संवाद)
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