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दुष्कर्मी को 10 साल की कैद
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बाराबंकी। किशोरी को अगवा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। करीब चार वर्ष पुराने मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेशपाल यादव ने दुष्कर्मी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। जुर्माने की राशि से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर वर्मा ने बताया कि हैदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव की महिला शादी में रिश्तेदार के घर गई थी। 14 वर्षीय पुत्री व सात वर्षीय पुत्र घर पर थे। 18 फरवरी 2016 को ग्राम तकिया कटरा मजरे बेलाऊ निवासी रमजान रात में घर पहुंचा और जेवरात उठा ले गया। इसका विरोध करने पर मारपीट की व 14 वर्षीया बालिका को भी उठा ले गया। घटना की रिपोर्ट महिला ने दर्ज कराई। विवेचक ने अपहरण, दुराचार तथा पाक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय को भेजा। पीड़िता व गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी रमजान को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कैद व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर वर्मा ने बताया कि हैदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव की महिला शादी में रिश्तेदार के घर गई थी। 14 वर्षीय पुत्री व सात वर्षीय पुत्र घर पर थे। 18 फरवरी 2016 को ग्राम तकिया कटरा मजरे बेलाऊ निवासी रमजान रात में घर पहुंचा और जेवरात उठा ले गया। इसका विरोध करने पर मारपीट की व 14 वर्षीया बालिका को भी उठा ले गया। घटना की रिपोर्ट महिला ने दर्ज कराई। विवेचक ने अपहरण, दुराचार तथा पाक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय को भेजा। पीड़िता व गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी रमजान को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कैद व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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