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Barabanki News: बड़े बकायेदारों से बिजली बिल वसूलने की तैयारी
Thu, 04 Jan 2024 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 04 Jan 2024 12:48 AM IST
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बाराबंकी। पावर कॉर्पोरेशन बिजली बकाया बिल वसूलने को लेकर सख्त हो गया है। ऐसे बड़े बकायेदार जिन्होंने नोटिस व सूचना देने के बाद भी बिजली का बिल नहीं जमा किया है उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने इसकी तैयारी कर ली है। जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
एकमुश्त समाधान योजना में भी बिजली के बड़े बकायेदारों ने रुचि नहीं दिखाई। बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा था साथ ही मोबाइल पर मैसेज भेजकर बिल जमा करने की अपील की थी। इसके बावजूद उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। एकमुश्त समाधान योजना की तिथि बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गई है। जिले में करीब 3,49,955 उपभोक्ता बकायेदार हैं। अभी तक ओटीएस के तहत 62,912 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लिया है।
अधिशासी अभियंता अंशुमान यादव ने बताया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। उपभोक्ताओं को एक मौका और दिया गया है। योजना में उपभोक्ता पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवॉट के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट, बिजली चोरी के मामले में 50 प्रतिशत, एक किलोभार से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाॅट तक के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवॉट से अधिक कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत और निजी व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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एकमुश्त समाधान योजना में भी बिजली के बड़े बकायेदारों ने रुचि नहीं दिखाई। बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा था साथ ही मोबाइल पर मैसेज भेजकर बिल जमा करने की अपील की थी। इसके बावजूद उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। एकमुश्त समाधान योजना की तिथि बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गई है। जिले में करीब 3,49,955 उपभोक्ता बकायेदार हैं। अभी तक ओटीएस के तहत 62,912 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लिया है।
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अधिशासी अभियंता अंशुमान यादव ने बताया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। उपभोक्ताओं को एक मौका और दिया गया है। योजना में उपभोक्ता पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवॉट के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट, बिजली चोरी के मामले में 50 प्रतिशत, एक किलोभार से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाॅट तक के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवॉट से अधिक कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत और निजी व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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