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Barabanki News: कोर्ट में पुलिस की कहानी ढेर, मार्फीन तस्करी में युवक 14 साल बाद बरी

Sun, 25 Oct 2026 02:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 25 Oct 2026 02:02 AM IST
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Police case collapses in court; man acquitted of morphine smuggling after 14 years
बाराबंकी। 200 ग्राम मॉर्फीन बरामदगी के मामले में अदालत ने पुलिस की कार्रवाई में खामियां मिलने पर आरोपी नीरज गुप्ता को दोषमुक्त करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया।
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जैदपुर पुलिस का दावा था कि 17 जून 2012 को गोरखपुर के नौतनवा थाना क्षेत्र की विष्णुपुरी कॉलोनी निवासी नीरज गुप्ता को हरख चौराहे पर 200 ग्राम मॉर्फीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पाया कि बरामदगी के समय किसी राजपत्रित अधिकारी को मौके पर नहीं बुलाया गया और न ही आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके अलावा, बरामदगी के दौरान स्वतंत्र गवाहों को शामिल करने का प्रयास भी नहीं किया गया।
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अदालत ने यह भी पाया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट में मादक पदार्थ की प्रकृति साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। इन कमियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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