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Barabanki News: अब शिमला मिर्च समेत सात फसलें होंगी बीमित
Wed, 19 Jul 2023 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 19 Jul 2023 01:22 AM IST
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बाराबंकी। चालू वित्तीय वर्ष के साथ अगले दो वित्तीय वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का जिम्मा अब इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सौंप दिया गया है। मौसम आधारित फसल बीमा से केला, पान, आम, हरी मटर, मिर्च व टमाटर के साथ शिमला मिर्च के लिए भी क्षतिपूर्ति मिलेगी।
खरीफ और रबी की फसलों का बीमा कराने के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। खरीफ की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराना होगा। वर्ष 2022 में खरीफ में 83720 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिनमें से 55342 किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए 4485.58 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। उपनिदेशक कृषि श्रवण कुमार ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए शासन ने कंपनी नामित कर दी है। खरीफ की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक किया जाएगा।
इन हालात में मिलेगा लाभ
प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से ग्राम पंचायत के अधिकांश क्षेत्र में फसलों की बोआई न कर पाने, फसल की उपज में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने व फसल कटाई के 14 दिनों की अवधि तक सूखने के लिए खेत में रखी गई फसलों को चक्रवात, ओलावृष्टि, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने की स्थिति में लाभ मिलेगा।
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फसलवार अधिसूचित ब्लॉक
केला के लिए हरख, सिद्धौर, बनीकोडर, मसौली, त्रिवेदीगंज, दरियाबाद, सूरतगंज, मिर्च के लिए फतेहपुर, सूरतगंज, देवा, निंदूरा, सिद्धौर, हरी मटर के लिए फतेहपुर, सूरतगंज, देवा, टमाटर के लिए सिद्धौर, हरख, त्रिवेदीगंज, बनीकोडर, निंदूरा, मसौली, शिमला मिर्च के लिए बंकी, हरख, देवा, मसौली, त्रिवेदीगंज, पान के लिए त्रिवेदीगंज व सिद्धौर एवं आम के लिए बंकी व देवा ब्लॉकों को अधिसूचित किया गया है। किसानों को बीमित धनराशि का पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
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खरीफ और रबी की फसलों का बीमा कराने के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। खरीफ की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराना होगा। वर्ष 2022 में खरीफ में 83720 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिनमें से 55342 किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए 4485.58 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। उपनिदेशक कृषि श्रवण कुमार ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए शासन ने कंपनी नामित कर दी है। खरीफ की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक किया जाएगा।
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इन हालात में मिलेगा लाभ
प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से ग्राम पंचायत के अधिकांश क्षेत्र में फसलों की बोआई न कर पाने, फसल की उपज में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने व फसल कटाई के 14 दिनों की अवधि तक सूखने के लिए खेत में रखी गई फसलों को चक्रवात, ओलावृष्टि, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने की स्थिति में लाभ मिलेगा।
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फसलवार अधिसूचित ब्लॉक
केला के लिए हरख, सिद्धौर, बनीकोडर, मसौली, त्रिवेदीगंज, दरियाबाद, सूरतगंज, मिर्च के लिए फतेहपुर, सूरतगंज, देवा, निंदूरा, सिद्धौर, हरी मटर के लिए फतेहपुर, सूरतगंज, देवा, टमाटर के लिए सिद्धौर, हरख, त्रिवेदीगंज, बनीकोडर, निंदूरा, मसौली, शिमला मिर्च के लिए बंकी, हरख, देवा, मसौली, त्रिवेदीगंज, पान के लिए त्रिवेदीगंज व सिद्धौर एवं आम के लिए बंकी व देवा ब्लॉकों को अधिसूचित किया गया है। किसानों को बीमित धनराशि का पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।