{"_id":"63cc40c537d97949e37ed058","slug":"na-barabanki-news-c-13-1-61448-2023-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Barabanki News: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Barabanki News: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को उम्रकैद
Sun, 22 Jan 2023 01:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 22 Jan 2023 01:15 AM IST
विज्ञापन
बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट उमेश पाण्डेय ने जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक रामजस सिंह ने बताया कि बड्डूपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी बरातीलाल ने थाने पर तहरीर देकर कहा था कि 20 सितबंर 2013 की शाम वह घर पर खाना खा रहा था। बहू व पोती नंदिनी घर पर थी। उसी समय उसका लड़का कमलेश उर्फ कल्लू घर आया और अपनी पत्नी से खाना मांगा। तभी पड़ोस का दीपक मामूली कहासुनी को लेकर बांका लेकर आ गया और कमलेश को मारने लगे। वादी व कल्लू की पत्नी बचाने लगी।
उसी समय दीपक के भाई अमरनाथ, रमेश लाठी, डंडा, बांका लेकर आ गए और जान से मारने के लिए हमला कर दिया। इस हमले में वादी व उसके लड़के कमलेश को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर अमरनाथ, दीपक कुमार व रमेश को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक रामजस सिंह ने बताया कि बड्डूपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी बरातीलाल ने थाने पर तहरीर देकर कहा था कि 20 सितबंर 2013 की शाम वह घर पर खाना खा रहा था। बहू व पोती नंदिनी घर पर थी। उसी समय उसका लड़का कमलेश उर्फ कल्लू घर आया और अपनी पत्नी से खाना मांगा। तभी पड़ोस का दीपक मामूली कहासुनी को लेकर बांका लेकर आ गया और कमलेश को मारने लगे। वादी व कल्लू की पत्नी बचाने लगी।
उसी समय दीपक के भाई अमरनाथ, रमेश लाठी, डंडा, बांका लेकर आ गए और जान से मारने के लिए हमला कर दिया। इस हमले में वादी व उसके लड़के कमलेश को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर अमरनाथ, दीपक कुमार व रमेश को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन