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Barabanki News: हत्यारे भाई को उम्रकैद की सजा, 20 हजार जुर्माना भी

Thu, 01 Feb 2024 03:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 01 Feb 2024 03:47 AM IST
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Murderer's brother sentenced to life imprisonment, also fined Rs 20,000
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने हत्या के मामले में मृतक के भाई को उम्रकैद और 20,000 रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी व रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि थाना टिकैतनगर के बनगावां गांव निवासी श्याम बिहारी व राम बिहारी दोनों भाई थे। नौ अगस्त 2019 की रात 11:00 बजे आपस में किसी बात को लेकर दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच दोनों में अचानक गाली-गलौज व मारपीट होने लगी। शोर सुनकर पिता मथुरा व अन्य लोग पहुंचे तभी श्याम बिहारी ने राम बिहारी की कुदाल से मारकर हत्या कर दी।

घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता मथुरा ने थाना टिकैटनगर में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुदाल को बरामद किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान घटना को लेकर आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को उम्र कैद व 20,000 रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई।
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