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Barabanki News: एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार की पेेशी, एआरटीओ के बयान दर्ज
Wed, 12 Jul 2023 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 12 Jul 2023 12:56 AM IST
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बाराबंकी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा फर्जी कागजों से एंबुलेंस पंजीकृत कराने के मामले में मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने वाले एआरटीओ ने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया वहीं मुख्तार अंसारी के पक्ष में उनके वकील ने जिरह की। मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी एक एंबुलेंस का प्रयोग जेल से न्यायालय तक आने जाने लिए करता था। 31 मार्च 2021 को यह एबुलेंस चर्चा में आई तो पता लगा कि इसका पंजीकरण बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में हुआ है। जांच में एबुंलेंस में लगे कागज फर्जी पाए गए तो तत्कालीन एआरटीओ प्रशासन पंकज कुमार सिंह ने मऊ की डॉ. अलका राय के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों के नाम शामिल कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। कोर्ट ने एआरटीओ के बयान के लिए बुलाया था।
मंगलवार को एससीजेएम विपिन यादव ने मामले की सुनवाई शुरु की। मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। गैर जिले में तैनात एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने जिरह भी की। एससीजेएम विपिन यादव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है।
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वर्ष 2013 में पंजीकृत हुई थी एंबुलेंस
मुख्तार अंसारी द्वारा प्रयोग की गई एंबुलेंस 21 मार्च 2013 को बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत कराई गई थी। एंबुलेंस को लेकर जहां मुख्तार को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया वहीं मुख्तार व उसके 12 अन्य साथियों पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया। जिसकी सुनाई एमपी/एमएलए अदालत में चल रही है।
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पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी एक एंबुलेंस का प्रयोग जेल से न्यायालय तक आने जाने लिए करता था। 31 मार्च 2021 को यह एबुलेंस चर्चा में आई तो पता लगा कि इसका पंजीकरण बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में हुआ है। जांच में एबुंलेंस में लगे कागज फर्जी पाए गए तो तत्कालीन एआरटीओ प्रशासन पंकज कुमार सिंह ने मऊ की डॉ. अलका राय के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों के नाम शामिल कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। कोर्ट ने एआरटीओ के बयान के लिए बुलाया था।
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मंगलवार को एससीजेएम विपिन यादव ने मामले की सुनवाई शुरु की। मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। गैर जिले में तैनात एआरटीओ पंकज कुमार सिंह ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने जिरह भी की। एससीजेएम विपिन यादव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है।
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वर्ष 2013 में पंजीकृत हुई थी एंबुलेंस
मुख्तार अंसारी द्वारा प्रयोग की गई एंबुलेंस 21 मार्च 2013 को बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत कराई गई थी। एंबुलेंस को लेकर जहां मुख्तार को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया वहीं मुख्तार व उसके 12 अन्य साथियों पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया। जिसकी सुनाई एमपी/एमएलए अदालत में चल रही है।