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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी
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बाराबंकी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले से जुड़े केस की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा करके अगली सुनवाई की तिथि दो अगस्त नियत की है। हालांकि मुख्तार के वकील की ओर से रिमाण्ड पेशी बढ़ाये जाने का यह कहकर विरोध किया गया कि एम्बुलेंस पंजीकरण मामले में मुख्तार पर कोई अपराध नहीं बनता।
एम्बुलेंस को पंजीकृत करने के मामले में एआरटीओ द्वारा दर्ज एफआईआर में पहले मुख्तार अंसारी को आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन विवेचना के दौरान विवेचक ने मुख्तार अंसारी को भी इस केस में साजिश का आरोपी मानते हुए उसे बी वारण्ट पर बांदा जेल से बाराबंकी लाने की मांग की थी।
कोविड समस्या व भारी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत मुख्तार को प्रशासन अदालत तो नहीं ला सका लेकिन उसकी पेशी वीसी के माध्यम से हो रही है। इसी के तहत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तिथि दो अगस्त तय की है। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी गिरोह के सात लोग जेल जा चुके हैं जबकि पांच आरोपी अभी तक फरार हैं। (संवाद)
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एम्बुलेंस को पंजीकृत करने के मामले में एआरटीओ द्वारा दर्ज एफआईआर में पहले मुख्तार अंसारी को आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन विवेचना के दौरान विवेचक ने मुख्तार अंसारी को भी इस केस में साजिश का आरोपी मानते हुए उसे बी वारण्ट पर बांदा जेल से बाराबंकी लाने की मांग की थी।
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कोविड समस्या व भारी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत मुख्तार को प्रशासन अदालत तो नहीं ला सका लेकिन उसकी पेशी वीसी के माध्यम से हो रही है। इसी के तहत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तिथि दो अगस्त तय की है। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी गिरोह के सात लोग जेल जा चुके हैं जबकि पांच आरोपी अभी तक फरार हैं। (संवाद)
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