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Barabanki News: युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास
Wed, 29 Mar 2023 01:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 29 Mar 2023 01:03 AM IST
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बाराबंकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रनाथ दुबे ने युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 27000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, संदेह के लाभ में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय व एडीजीसी आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के भीतरी पीरबटावन मोहल्ला निवासी ऊषा यादव का पुत्र जसवंत यादव 23 अक्टूबर 2011 को अपने मित्र राहुल वर्मा के साथ गया था। इसके बाद वह नहीं लौटा तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। 26 अक्टूबर 2011 को एक लावारिस युवक का शव उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र के कोरारी कला में नदी के पुल के पास मिला, जिसका पोस्टमार्टम अज्ञात में ही पुलिस ने कराया था। सूचना पर जसवंत के पिता ने थाना अचलगंज पहुंचकर फोटो व कपड़े से पुत्र की पहचान की थी।
पुलिस ने मामले में लखनऊ के जानकीपुरम निवासी राहुल वर्मा, उन्नाव के पराग नारायण खेड़ा निवासी शुभम तिवारी व जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद किए गए थे। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त राहुल वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय व एडीजीसी आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के भीतरी पीरबटावन मोहल्ला निवासी ऊषा यादव का पुत्र जसवंत यादव 23 अक्टूबर 2011 को अपने मित्र राहुल वर्मा के साथ गया था। इसके बाद वह नहीं लौटा तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। 26 अक्टूबर 2011 को एक लावारिस युवक का शव उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र के कोरारी कला में नदी के पुल के पास मिला, जिसका पोस्टमार्टम अज्ञात में ही पुलिस ने कराया था। सूचना पर जसवंत के पिता ने थाना अचलगंज पहुंचकर फोटो व कपड़े से पुत्र की पहचान की थी।
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पुलिस ने मामले में लखनऊ के जानकीपुरम निवासी राहुल वर्मा, उन्नाव के पराग नारायण खेड़ा निवासी शुभम तिवारी व जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद किए गए थे। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त राहुल वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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