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Barabanki News: हत्या में तीन भाइयों समेत चार को उम्रकैद
Thu, 08 Aug 2024 03:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 08 Aug 2024 03:34 AM IST
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रण विजय सिंह की कोर्ट ने बुधवार को लाठियां से पीट कर हत्या करने के मामले में तीन भाइयों समेत एक महिला को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला थाना सुबेहा के ओहरामऊ गांव का है। यहां आठ जून 2022 को गांव के ही सुरेंद्र यादव ने देवीलाल को फोन करके कृष्ण कुमार उर्फ किरसन यादव के यहां बुलाया और उसके भाई दीपक को ले जाने को कहा। जब देवीलाल वहां पहुंचा तभी पीछे से उसका भतीजा दिनेश भी पहुंच गया। इस दौरान दीपक यादव खून से लथपथ दरवाजे पर पड़ा था। कृष्ण कुमार उर्फ किरसन, सुरेंद्र यादव, चंदन यादव पुत्रगण कल्लू यादव व रीता पत्नी कृष्ण कुमार ने लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया था। घायल दीपक को घर लाते समय उसकी मौत हो गई।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला थाना सुबेहा के ओहरामऊ गांव का है। यहां आठ जून 2022 को गांव के ही सुरेंद्र यादव ने देवीलाल को फोन करके कृष्ण कुमार उर्फ किरसन यादव के यहां बुलाया और उसके भाई दीपक को ले जाने को कहा। जब देवीलाल वहां पहुंचा तभी पीछे से उसका भतीजा दिनेश भी पहुंच गया। इस दौरान दीपक यादव खून से लथपथ दरवाजे पर पड़ा था। कृष्ण कुमार उर्फ किरसन, सुरेंद्र यादव, चंदन यादव पुत्रगण कल्लू यादव व रीता पत्नी कृष्ण कुमार ने लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया था। घायल दीपक को घर लाते समय उसकी मौत हो गई।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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