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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Life imprisonment and a fine of 30 thousand killer husband

हत्यारे पति को उम्र कैद व 30 हजार का जुर्माना

Thu, 24 Dec 2015 11:29 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 24 Dec 2015 11:29 PM IST
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साली से अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप बनने के बाद 40 दिन के अंदर त्वरित फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संदेह के लाभ में चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।  मामला थाना सतरिख के ग्राम मोहम्मदा बाद का है। जून 2015 में साली से अवैध संबंध के कारण सुकेश चौहान ने पत्नी रेखा की हत्या कर दी थी और तथ्यों को छिपाते हुए स्वयं ही घटना की रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव के अनुसार थाना सतरिख के ग्राम मोहम्मदाबाद निवासी सुकेश चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ससुराल सराय मिही में रहता है। एक जून 2015 को ससुराल के ही छब्बे व दीपू मोटर साइकिल मांग कर ले गए थे। दूसरे दिन मोबाइल पर साले ने फोन कर रेखा के घर न होने की सूचना दी। सुकेश ने काफी तलाश किया। तो गांव के ही रामसागर की बाग में रेखा का शव पाया गया। घटना की रिपोर्ट अज्ञात हत्यारों के खिलाफ थाना सतरिख में दर्ज हुई। विवेचना के दौरान साक्ष्य में आया सुकेश चौहान से साली पूनम के साथ अवैध संबंध थे। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सुकेश ने ही अपने साथियों छब्बे, दीपू, पुनीत व सूरज के साथ मिलकर रेखा की हत्या कर दी थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान 17 नवंबर 2015 को पाचों आरोपियों के खिलाफ आरोप बनाया गया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएम मौर्य ने त्वरित सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात साक्ष्य के आधार पर पति सुकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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