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Barabanki News: छह दुकानों के लाइसेंस निलंबित, चार को नोटिस
Sat, 18 Apr 2026 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 18 Apr 2026 02:01 AM IST
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बाराबंकी। जिला कृषि अधिकारी ने शुक्रवार को उर्वरकों की निर्धारित दर पर बिक्री की जांच की। कुल 14 खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान छह उर्वरक बिक्री केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए और चार विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गई।
जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने तहसील फतेहपुर में आठ बिक्री केंद्रों की जांच की। जांच के दौरान मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मिठवारा और अंसारी खाद भंडार, बेलहरा के लाइसेंस निलंबित कर दिए। यह कार्रवाई दुकान बंद कर भागने के कारण की गई। लक्ष्मी खाद भंडार, परी खाद भंडार, आंचल खाद भंडार, मिठवारा और पोरवाल ट्रेडर्स, बेलहरा के अभिलेख अपूर्ण पाए गए।
इन चार विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की है। तहसील रामनगर में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक देशराज ने छह उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया। मेसर्स आमिर खाद भंडार, आसिफ एंड कंपनी, किसान सेवा केंद्र और न्यू इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, सुधियामऊ के बिक्री केंद्र बंद मिले। इन चारों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
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विक्रेताओं को सख्त निर्देश
उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कृषकों को उनकी जोत और फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने को कहा गया। यह बिक्री पीओएस मशीन से बिना किसी टैगिंग के निर्धारित मूल्य पर होनी चाहिए। यदि कोई विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई होगी।
किसानों से अपील और शिकायत
किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी जोत और फसल की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक खरीदें। उन्हें पीओएस मशीन से निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक क्रय करना चाहिए। यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य पर बिक्री करता है अथवा टैगिंग करता है, तो किसान कंट्रोेल रुम के दूरभाष नंबर 9116295764 अथवा 9084807227 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने तहसील फतेहपुर में आठ बिक्री केंद्रों की जांच की। जांच के दौरान मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मिठवारा और अंसारी खाद भंडार, बेलहरा के लाइसेंस निलंबित कर दिए। यह कार्रवाई दुकान बंद कर भागने के कारण की गई। लक्ष्मी खाद भंडार, परी खाद भंडार, आंचल खाद भंडार, मिठवारा और पोरवाल ट्रेडर्स, बेलहरा के अभिलेख अपूर्ण पाए गए।
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इन चार विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की है। तहसील रामनगर में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक देशराज ने छह उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया। मेसर्स आमिर खाद भंडार, आसिफ एंड कंपनी, किसान सेवा केंद्र और न्यू इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, सुधियामऊ के बिक्री केंद्र बंद मिले। इन चारों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
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विक्रेताओं को सख्त निर्देश
उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कृषकों को उनकी जोत और फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने को कहा गया। यह बिक्री पीओएस मशीन से बिना किसी टैगिंग के निर्धारित मूल्य पर होनी चाहिए। यदि कोई विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई होगी।
किसानों से अपील और शिकायत
किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी जोत और फसल की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक खरीदें। उन्हें पीओएस मशीन से निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक क्रय करना चाहिए। यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य पर बिक्री करता है अथवा टैगिंग करता है, तो किसान कंट्रोेल रुम के दूरभाष नंबर 9116295764 अथवा 9084807227 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।