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मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 52 दिन में उम्रकैद की सजा
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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी जमा करना होगा। कोर्ट ने घटना के 52 दिन बाद ही फैसला दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर वर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र की एक छह वर्षीय बालिका को पड़ोस का युवक रवि रात में पकड़ ले गया था। अभियुक्त ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी पर पीड़िता के पिता ने कोतवाली नगर में 29 जून 2019 को केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। केस में शीघ्र सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पीड़िता व गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त द्वारा अत्यन्त घृणित एवं जघन्य अपराध किया गया है। वह सहानुभूति का हकदार नहीं है। कोर्ट ने रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 50 हजार जुर्माना भी जमा करना होगा। उसमें 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर वर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र की एक छह वर्षीय बालिका को पड़ोस का युवक रवि रात में पकड़ ले गया था। अभियुक्त ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी पर पीड़िता के पिता ने कोतवाली नगर में 29 जून 2019 को केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। केस में शीघ्र सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पीड़िता व गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त द्वारा अत्यन्त घृणित एवं जघन्य अपराध किया गया है। वह सहानुभूति का हकदार नहीं है। कोर्ट ने रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 50 हजार जुर्माना भी जमा करना होगा। उसमें 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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