फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Grandson had murdered grandmother, life imprisonment

Barabanki News: पोते ने की थी दादी की हत्या, उम्रकैद

Sat, 15 Feb 2025 01:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 15 Feb 2025 01:19 AM IST
विज्ञापन
Grandson had murdered grandmother, life imprisonment
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पति त्रिपाठी ने शुक्रवार को शराब पीने को लेकर समझाने पर पोते द्वारा दादी की हत्या किए जाने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बड्डूपुर के ग्राम बाकरपुर निवासी सुरेश गौतम ने तहरीर में बताया था कि उनका लड़का अजय पाल गौतम शराब पीने का आदी है और अक्सर शराब पीकर लोगों से गालीगलौज व झगड़ा किया करता है।
विज्ञापन


23 मार्च को रात में अजय शराब के नशे में आया तो उन्होंने उसे गाली देने से मना किया। इस पर वह झगड़ने लगा तथा उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इसी बीच उनकी 80 वर्षीय मां कलावती आ गईं।समझाने पर अजय उनसे भी झगड़ने लगा। इसके बाद वह खेत की ओर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


थोड़ी देर बाद जब वह वापस आए तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो वह सीढ़ी के रास्ते मकान में उतरे तो देखा कि घर में उनकी मां के शरीर पर धारदार हथियार के चोट के निशान थे और उनकी मौत हो चुकी थी। बेटे अजय की तलाश की परंतु वह नहीं मिला।


सुरेश गौतम ने अपने पुत्र अजय पाल के खिलाफ थाना बड्डूपुर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध साबित पाते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त अजय पाल गौतम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed