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Barabanki News: पोते ने की थी दादी की हत्या, उम्रकैद
Sat, 15 Feb 2025 01:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 15 Feb 2025 01:19 AM IST
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पति त्रिपाठी ने शुक्रवार को शराब पीने को लेकर समझाने पर पोते द्वारा दादी की हत्या किए जाने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बड्डूपुर के ग्राम बाकरपुर निवासी सुरेश गौतम ने तहरीर में बताया था कि उनका लड़का अजय पाल गौतम शराब पीने का आदी है और अक्सर शराब पीकर लोगों से गालीगलौज व झगड़ा किया करता है।
23 मार्च को रात में अजय शराब के नशे में आया तो उन्होंने उसे गाली देने से मना किया। इस पर वह झगड़ने लगा तथा उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इसी बीच उनकी 80 वर्षीय मां कलावती आ गईं।समझाने पर अजय उनसे भी झगड़ने लगा। इसके बाद वह खेत की ओर चले गए।
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थोड़ी देर बाद जब वह वापस आए तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो वह सीढ़ी के रास्ते मकान में उतरे तो देखा कि घर में उनकी मां के शरीर पर धारदार हथियार के चोट के निशान थे और उनकी मौत हो चुकी थी। बेटे अजय की तलाश की परंतु वह नहीं मिला।
सुरेश गौतम ने अपने पुत्र अजय पाल के खिलाफ थाना बड्डूपुर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध साबित पाते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त अजय पाल गौतम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बड्डूपुर के ग्राम बाकरपुर निवासी सुरेश गौतम ने तहरीर में बताया था कि उनका लड़का अजय पाल गौतम शराब पीने का आदी है और अक्सर शराब पीकर लोगों से गालीगलौज व झगड़ा किया करता है।
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23 मार्च को रात में अजय शराब के नशे में आया तो उन्होंने उसे गाली देने से मना किया। इस पर वह झगड़ने लगा तथा उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इसी बीच उनकी 80 वर्षीय मां कलावती आ गईं।समझाने पर अजय उनसे भी झगड़ने लगा। इसके बाद वह खेत की ओर चले गए।
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थोड़ी देर बाद जब वह वापस आए तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो वह सीढ़ी के रास्ते मकान में उतरे तो देखा कि घर में उनकी मां के शरीर पर धारदार हथियार के चोट के निशान थे और उनकी मौत हो चुकी थी। बेटे अजय की तलाश की परंतु वह नहीं मिला।
सुरेश गौतम ने अपने पुत्र अजय पाल के खिलाफ थाना बड्डूपुर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध साबित पाते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त अजय पाल गौतम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।